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यूपी में अब रव‍िवार को भी हो सकेगी रज‍िस्‍ट्री, समय के साथ हुए कई बदलाव; लोगों को म‍िलेगी बड़ी राहत

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जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश के जिन तहसीलाें में एक से अधिक उपनिबंधक कार्यालय हैं वहां पर अब रविवार को भी रजिस्ट्रियां हो सकेगी। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने नौकरी पेशा और दूर दराज से आने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए रजिस्ट्री कार्यालयों के रोस्टर में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की महानिरीक्षक नेहा शर्मा की तरफ से शासनादेश जारी किया गया है।

शासनादेश के मुताबिक जिस तहसील में एक से अधिक उप निबंधक कार्यालय हैं वहां नया रोस्टर लागू कर दिया गया है। रोस्टर के अनुसार तहसीलों में एक उपनिबंधक कार्यालय रविवार को भी खोला जाएगा। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।  

रजिस्ट्रियों में आधार की अनिवार्यता के बाद सुधार की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। काफी समय से लोगाें की मांग थी कि रजिस्ट्री कार्यालय के समय में परिवर्तन किया जाए। रजिस्ट्री के लिए तमाम लोग दूसरे शहरों और राज्योंं से भी आते हैं, रविवार को अवकाश के कारण रजिस्ट्री कार्यालय बंद रहता है जिसके कारण अतिरिक्त अवकाश लेना पड़ता है।

इसके अलावा विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं के तहत भी बड़ी संख्या में भूमि क्रय की जा रही है जिनमें संबंधित विभागों के प्रतिनिधि छह बजे के बाद ही उप निबंधक कार्यालय पहुंच पाते हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए पंजीकरण सेवाओं को सुभल और पारदर्शी बनाने के लिए समय में परिवर्तन किया गया है।

महानिरीक्षक की तरफ जारी शासनादेश के संदर्भ में लखनऊ के सहायक आयुक्त स्टांप द्वितीय रमेश कुमार का कहना है कि सदर तहसील में जहां पर पांच उपनिबंधक कार्यालय हैं वहां पर एक उप निबंधक कार्यालय एक बजे से रात आठ बजे तक खुलेगा। रजिस्ट्री के लिए आनलाइन अपाइंटमेंट एक बजे से सात बजे तक लिया जा सकेगा।

शेष उपनिबंधक कार्यालयों में पहले की तरह ही दस बजे से पांच बजे कार्य होगा। इसी तरह सदर तहसील में ही किसी एक उपनिबंधक कार्यालय को रोस्टर के अनुसार रविवार को दस बजे से पांच बजे तक खोला जाएगा। जिस उप निबंधक कार्यालय को रविवार को खोला जाएगा और वहां पर अगले शनिवार को अवकाश रहेगा और माह का द्वितीय शनिवार होने की दशा में शुक्रवार को बंद रखा जाएगा।

लखनऊ में सरोजनीनगर और मोहनलालगंज तहसील में एक से अधिक उपनिबंधक कार्यालय हैं इसलिए वहां पर भी यह शासनादेश लागू होगा। बख्शी का तालाब और मलिहाबाद तहसील में एक ही उपनिबंधक कार्यालय है वहां पर पहले की तरह व्यवस्था लागू रहेगी।

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