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2020 दिल्ली दंगा: फैजान मौत मामले में कोर्ट का CBI को निर्देश, आरोपी पुलिसकर्मियों को मिले चार्जशीट

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों में फैजान की मौत से जुड़े मामले में सुनवाई आगे बढ़ाई है। फाइल फोटो



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान युवक फैजान की मौत से जुड़े मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी है और आरोपी पुलिस अधिकारियों को चार्जशीट की कॉपी देने का निर्देश दिया है।

CBI द्वारा जांच किए जा रहे इस मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी रविंदर कुमार और पवन यादव एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मयंक गोयल के सामने पेश हुए। कोर्ट ने CBI को आरोपियों, उनके वकीलों और पीड़ित पक्ष को चार्जशीट और संबंधित डॉक्यूमेंट्स देने का आदेश दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को तय की है।

इससे पहले, कोर्ट ने CBI की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और कहा था कि रिकॉर्ड में काफी सबूत मिले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर 2024 में मामले की जांच CBI को सौंप दी गई थी। फैजान की मां किस्मतुन ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे की मौत पुलिस कस्टडी में पिटाई और समय पर मेडिकल इलाज न मिलने के कारण हुई थी।

यह भी पढ़ें: दिल्ली विश्वविद्यालय ने गठित की जांच समिति, डूसू अध्यक्ष आर्यन मान के सुरक्षाकर्मियों पर हंगामे का आरोप   
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