search
 Forgot password?
 Register now
search

प्रकाशवीर को छह माह का कारावास व अर्थदंड की सजा को सत्र न्यायालय ने रखा बरकरार

Chikheang 2025-10-15 23:37:37 views 1276
  

निवर्तमान विधायक प्रकाशवीर को छह माह का कारावास



जागरण संवाददाता,नवादा। रजौली के निवर्तमान विधायक प्रकाशवीर को छह माह का कारावास और एक हजार रुपये की अर्थदंड की सजा को तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं एमपी-एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट के न्यायाधीश सुभाषचन्द्र शर्मा ने बरकरार रखते हुए सात दिनों के अन्दर न्यायालय में आत्म समर्पण करने का आदेश जारी किया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अदालत ने यह फैसला क्रिमिनल अपील संख्या-16/22 में सुनाया है। अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार ने अभियोजन पक्ष अदालत में रखा। उल्लेखनीय है कि एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एवं प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रकाशवीर को 29 जुलाई 2022 को छह माह का साधारण कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।

इस आदेश के विरूद्ध प्रकाशवीर ने अपीलीय न्यायालय में अपील संख्या-16/22 दायर किया था। इस अपील वाद की सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट के न्यायाधीश सुभाषचन्द्र शर्मा ने खारिज किया, और आरोपित प्रकाशवीर को सात दिनों के अन्दर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एवं प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश जारी किया है। रजौली थाना कांड संख्या-111/2005 से जुड़ा है। अदालत के इस आदेश से प्रकाशवीर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है।
like (0)
ChikheangForum Veteran

Post a reply

loginto write comments
Chikheang

He hasn't introduced himself yet.

510K

Threads

0

Posts

1510K

Credits

Forum Veteran

Credits
157950

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com