search
 Forgot password?
 Register now
search

SIR campaign in MP: मप्र में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू, आपके घर पहुंचें BLO तो करें यह काम

Chikheang 2025-11-4 17:07:13 views 1242
  

मतदाता सूची (सांकेतिक चित्र)



डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) आज से शुरू हो गया है। प्रदेश के सभी 65,014 मतदान केंद्रों पर यह प्रक्रिया एक साथ प्रारंभ हुई है। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करेंगे और उनसे गणना पत्रक भरवाएंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
तीन चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया

यह पुनरीक्षण कार्य तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। इसके बाद प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और दावे-आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। जिन लोगों के माता-पिता या रिश्तेदार मतदाता नहीं हैं, उन्हें आयोग द्वारा नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगे जाएंगे। अंतिम निर्णय संबंधित पंजीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा किया जाएगा।
क्या करें जब आपके घर आएं BLO

  • निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे BLO का सहयोग करें।
  • BLO घर-घर सर्वे के दौरान कोई भी दस्तावेज नहीं लेंगे।
  • यदि पुराने रिकॉर्ड से जुड़ी कोई समस्या होती है, तो BLO केवल एआरओ (ARO) को सूचित करेंगे।
  • BLO आयोग द्वारा जारी अधिकृत पहचान पत्र के साथ घर आएंगे। आप उनका पहचान पत्र देखने के बाद अपनी जानकारी उनसे साझा कर सकते हैं।

गणना पत्रक भरते समय ध्यान दें

हर मतदाता को गणना पत्रक भरना अनिवार्य है। यदि किसी का नाम दो स्थानों पर दर्ज है, तो दो फार्म मिलेंगे, परंतु मतदाता को केवल उस क्षेत्र का फार्म भरना होगा जहाँ वे नाम रखना चाहते हैं। दी गई जानकारी सत्य होनी चाहिए। गलत जानकारी देने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।
पुनरीक्षण में यह दस्तावेज मान्य

  • केंद्रीय / राज्य सरकार / सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी / पेंशनर को जारी पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश।
  • भारत में किसी सरकारी / स्थानीय निकाय / बैंक / डाकघर / एलआइसी / सार्वजनिक उपक्रम द्वारा एक जुलाई 1987 से पहले जारी कोई पहचान पत्र / प्रमाण-पत्र / दस्तावेज।
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र।
  • पासपोर्ट।
  • किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाण-पत्र।
  • सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।
  • वन अधिकार प्रमाण-पत्र।
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या अन्य जाति प्रमाण-पत्र।
  • राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)
  • राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर।
  • सरकार द्वारा जारी भूमि / मकान आवंटन प्रमाण-पत्र।


यहां पर यह बता दें कि घर-घर सर्वे के काम का जिम्मा 65014 बीएलओ को सौंपा गया है। यह काम चार दिसंबर तक होगा। जो फार्म प्राप्त होंगे, उन्हें शामिल करते हुए मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन नौ दिसंबर को किया जाएगा। दावा आपत्तियों के आवेदन नौ दिसंबर से नौ जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन नौ दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक करके सात फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
like (0)
ChikheangForum Veteran

Post a reply

loginto write comments
Chikheang

He hasn't introduced himself yet.

510K

Threads

0

Posts

1510K

Credits

Forum Veteran

Credits
157953

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com