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प्रतीकात्मक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, जागरण लखनऊ। परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों के लिए संपत्ति विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी संबंधित कर्मचारियों को 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा विवरण अपलोड करना होगा।
तय समयसीमा के भीतर विवरण न देने पर वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने गुरुवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यह व्यवस्था मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के क्रम में लागू की गई है।
आदेश के अनुसार, जिन शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों ने पोर्टल पर संपत्ति का विवरण अपलोड कर दिया, केवल उन्हीं का जनवरी का देय वेतन फरवरी में जारी किया जाएगा।
सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में कार्यरत शिक्षकों को समय रहते इसकी जानकारी दें और पोर्टल पर विवरण अपलोड कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें।
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