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सैनिक भाइयों के घर की थी तोड़फोड़, महिला पर भी किया हमला; तरनतारन कोर्ट ने सुनाई दस साल कैद

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एडवोकेट नवजोत कौर चब्बा केस की जानकारी देते हुए।



जागरण संवाददाता, तरनतारन। तरनतारन के गांव पिद्दी निवासी दो सैनिक भाइयों के घर में दाखिल होकर तोड़फोड़ करने व महिला को घायल करने के मामले में आठ वर्ष बाद जिले के एडिशनल सेशन जज आरएस बाजवा की अदालत ने चार लोगों को 10-10 वर्ष की कैद सुनाई। जिनमें एक महिला भी शामिल है। इस मामले में दो लोगों को भगोड़ा करार दिया गया है। जबकि एक की मौत हो चुकी है।

एडवोकेट नवजोत कौर चब्बा ने बताया कि गांव पिद्दी निवासी हरप्रीत कौर ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि पति जसवंत सिंह सेना में तैनात हैं, जो छुट्टी पर घर आए थे। 14 अप्रैल 2018 को सुबह नौ बजे परिवार के सदस्य खाना खा रहे थे। राजा सिंह, दीपू सिंह, साहिब सिंह, कश्मीर कौर व एक अन्य रिश्तेदार उनके घर के बाहर शोर मचा रहे थे।

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हथियारों के साथ किया घर पर हमला

सैनिक जसवंत सिंह व उनके भाई परमजीत सिंह ने घर का दरवाजा खोला तो आरोपित ईंट-पत्थर चलाने लगे। फिर रात को 11 बजे मंगल सिंह उर्फ राजा, शमशेर सिंह, सतनाम सिंह, साहिब सिंह, कश्मीर कौर, चंद सिंह, मिट्ठू सिंह व एक अन्य आरोपित हथियारों से लैस होकर घर में दाखिल हुए। इस दौरान घर की तोड़फोड़ की गई।

तलवार के वार से हरप्रीत कौर घायल हो गई। शोर सुनकर गांव की सरपंच बलविंदर कौर मौके पर पहुंचीं व हरप्रीत कौर को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इस दौरान 16 अप्रैल को अज्ञात लोगों द्वारा घर पर दोबारा हमला किया गया।घर का सामान फर्नीचर तोड़ दिया गया।

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केस में दो लोग भगोड़े करार

एडवोकेट चब्बा ने बताया कि संबंधित परिवार के दोनों भाई देश की सीमाओं पर बतौर सैनिक तैनात थे। इसलिए बिना फीस लिए उनका केस लड़ा। दोनों पक्षों की बहस के बाद एडिशनल सेशन जज आरएस बाजवा की अदालत ने आरोपित मंगल सिंह उर्फ राजा, शमशेर सिंह, साहिब सिंह, कश्मीर कौर को इरादत्न हत्या व तोड़फोड़ के मामले में 10-10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। अदालत की सुनवाई दौरान चंद सिंह की पहले मौत हो चुकी है। जबकि दो लोगों को भगोड़ा करार दे दिया गया।

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