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Traffic Challan: दिल्लीवाले ध्यान दें! 8 नवंबर को इन 7 जगहों पर लगेगी लोक अदालत, जानिए कौन सा चालान होगा माफ?

Chikheang 2025-11-4 14:07:06 views 829
  

सांकेतिक तस्वीर सौजन्य- जागरण ग्राफिक्स



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Lok Adalat 2025 : राजधानी के वाहन चालकों को जल्द ही ट्रैफिक चालान से छुटकारा मिलने वाला है। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) की ओर से आठ नवंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ट्रैफिक चालानों का निपटारा रियायती दरों पर किया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह लोक अदालत विशेष रूप से ट्रैफिक चालानों के लिए आयोजित की जा रही है और इसमें 31 जुलाई 2025 तक के वे चालान शामिल होंगे जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर दर्ज होकर वर्चुअल कोर्ट को भेजे जा चुके हैं। वहीं, अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को पहले दिन 50 हजार चालान डाउनलोड किए गए।
यातायात उल्लंघन के किन मामलों में मिलेगी राहत?

अब बचे तीन दिन यानी चार, पांच व छह नवंबर को भी प्रतिदिन 50 हजार चालान डाउनलोड किए जाएंगे। वाहन मालिकों को पहले चालान डाउनलोड करना होगा। इसमें उन्हें समय का आवंटन होगा। निर्धारित समय पर मूल दस्तावेज के साथ लोक अदालत में उपस्थित होना होगा। लोक अदालत में केवल मामूली यातायात उल्लंघन जैसे सीट बेल्ट न लगाना, बिना हेलमेट चलाना और गलत पार्किंग जैसे मामलों में ही राहत दी जाएगी।
दिल्ली में कहां लगेगी लोक अदालत?

वहीं, गंभीर उल्लंघन जैसे नशे में गाड़ी चलाना, सिग्नल तोड़ना और दुर्घटना से संबंधित मामलों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। यह विशेष लोक अदालत दिल्ली के सातों जिला अदालत परिसर में होगी। जिसमें तीस हजारी, कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका और रोहिणी में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक आयोजित की जाएगी।

डीएसएलएसए ने इस दौरान दो लाख लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे का लक्ष्य निर्धारित किया है। लोक अदालत में शामिल होने के लिए वाहन मालिक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat लिंक पर जाकर अपने वाहन का चेसिस नंबर और इंजन नंबर के अंतिम पांच अंक दर्ज करेंगे।

इसके बाद कोर्ट, कोर्ट नंबर और समय चुनने के बाद चालान डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेना आवश्यक होगा। अदालत परिसर में प्रिंट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। प्रत्येक वाहन के अधिकतम पांच चालानों का ही निपटारा एक बार में किया जा सकेगा। अधिकारियों ने सभी से अपील की है कि वे समय रहते आनलाइन टोकन प्राप्त कर लें ताकि सुनवाई के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।
3.5 करोड़ पेंडिंग चालान निपटाने को जल्द हर माह लगेगी लोक अदालत

दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े करीब 3.5 करोड़ लंबित चालानों के निपटारे के लिए अब नियमित रूप से हर माह लोक अदालत लगाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, इसके लिए प्रस्ताव अंतिम चरण है और माना जा रहा है कि अगले दो महीनों में हर माह लोक अदालत लगनी शुरू भी हो जाएगी।
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