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Taj Mahal: प्रदूषण से बचाने को आसपास लग सकते हैं कौन से नए उद्योग, CEC ने दाखिल की Supreme Court में अपनी रिपोर्ट

deltin33 2025-11-18 15:07:41 views 994
  

ताजमहल।  



निर्लोष कुमार, आगरा। सुप्रीम कोर्ट में विजन डाक्यूमेंट पर दाखिल रिपोर्ट में सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने ताजमहल के 10 किमी के दायरे में 30 से कम वायु प्रदूषण स्कोर वाले उद्योगों की सिफारिश की है। ताजमहल के सैकड़ों वर्षों तक संरक्षण के लिए की गई अनुशंसा से इस दायरे में बेकरी नहीं लग सकेंगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की फरवरी, 2025 की संशोधित कैटेगरी के अनुसार 10 टन से अधिक प्रतिदिन उत्पादन करने वाली बेकरी का वायु प्रदूषण स्कोर 50 है, जो उसकी स्थापना में बाधक बनेगा। इसी तरह सीमेंट व राख से ईंट बनाने के बड़े प्लांट भी नहीं लग सकेंगे। नान-अल्कोहाेलिक पेय पदार्थ बनाने की यूनिट्स भी नहीं लगाई जा सकेंगी।  

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीईसी ने विजन डाक्यूमेंट पर विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। यह 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इसमें ताजमहल की 10 किमी की परिधि और उसके बाहर लगने वाले उद्योगों, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य सिफारिशें की गई हैं। इससे ताजमहल की 10 किमी की परिधि में छोटे उद्योगों की स्थापना पर तलवार लटक गई है।

वायु प्रदूषण स्कोर 30 से अधिक होने की वजह से इस दायरे में 10 केएलडी से अधिक अपशिष्ट जल का उत्पादन करने वाली फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, गोंद व जिलेटिन तैयार करना, कांच निर्माण, हाट मिक्स प्लांट्स, आइसक्रीम फैक्ट्री, मिल्क प्रोसेस व डेरी उत्पाद, फाउंड्री, बेकरी, ईंट निर्माण, कांक्रीट से ईंट बनाना, राख से ईंट बनाना, नान-अल्कोहोलिक पेय पदार्थ आदि से संबंधित उद्योग नहीं लग सकेंगे।


व्हाइट व ग्रीन कैटेगरी के उद्योग जो लग सकेंगे

चमड़े के जूते व उत्पाद, आप्टिकल लेंस, अलमारी बनाना, बिना बायलर के बैटरी निर्माण, कोयला व बायोमास से ब्रिकेट बनाना, साइकिल की असेंबलिंग, सोने व चांदी के आभूषण बनाना, आक्सीजन प्लांट, हैंडलूम, प्रिंटिग स्याही का निर्माण, चिकित्सीय व वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण, वेस्ट पेपर की बेलिंग, अकार्बनिक रसायनों से बायो फर्टिलाइजर, प्रिंटिंग के लिए ब्लाक बनाने की इकाइयां।

सुगंधित सुपारी बनाना, जूते के लिए ब्रश बनाना, सीमेंट के भंडारण और पैकेजिंग के लिए थोक टर्मिनल, काम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर का निर्माण, नारियल के रेशे से अपशिष्ट व उत्पाद बनाना, बिजली की भट्टी से चीनी मिट्टी के बर्तन व टाइल बनाना, फिनाइल या टायलेट क्लीनर, कार्डबोर्ड, बाक्स व कागज उत्पाद, प्रीकास्ट सीमेंट उत्पादों का निर्माण।

सिरेमिक रंग का निर्माण मिश्रण द्वारा, चिलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, बर्फ बनाना, बिजली की भट्टी से सजावटी सिरेमेिक कप व प्लेट बनाना, रेडी मिक्स सीमेंट कांक्रीट, कार्बन डाइ-आक्साइड रिकवरी प्लांट, साबुन निर्माण, शराब उत्पादों का मिश्रण, डीजल पंप रिपेयरिंग व सर्विसिंग, कोटेड इलेक्ट्रोड की निर्माण इकाइयां।

बल्ब व सीएफएल का निर्माण, इलेक्ट्किल व इलेक्ट्रोनिक उत्पादों की असेंंबलिंग, इंजीनियरिंग व फैब्रिकेशन यूनिट्स, बिना बायलर के 10 केएलडी अपशिष्ट जल उत्पादित करने वालीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट, बिना बायलर के मछली, मुर्गी व मवेशी का चारा बनाना, बिना बायलर के लकड़ी के माडुलर फर्नीचर बनाना, कारपेंट्री और लकड़ी से फर्नीचर बनाना, आटा मिल, स्टील फर्नीचर आदि की यूनिट लग सकेंगी।


वायु प्रदूषण स्कोर कम होने से लग सकेंगे रेड व आरेंज कैटेगरी के उद्योग

सीपीसीबी द्वारा फरवरी, 2025 में किए गए संशोधित वर्गीकरण में विभिन्न उद्योगों के प्रदूषण स्कोर का आकलन जल व वायु प्रदूषण के आधार पर किया गया था। विजन डाक्यूमेंट में सीपीसीबी ने ताजमहल के 10 किमी के दायरे में 30 तक वायु प्रदूषण स्कोर वाले उद्योग लगाने की अनुशंसा की है।

इससे ऐसे उद्योग जो रेड व आरेंज श्रेणी में आते हैं, लेकिन वायु प्रदूषण स्कोर कम है, वह यहां लग सकेंगे। ऐसे उद्योगों में आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग, कांप्रेस्ड बायो गैस प्लांट समेत अन्य उद्योग शामिल हैं।
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