search
 Forgot password?
 Register now
search

छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, पीड़िता को 10.50 लाख के मुआवजे की भी सिफारिश

deltin33 2025-12-11 10:37:02 views 1259
  

सांकेतिक तस्वीर।



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तीस हजारी स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने छह वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए राजू को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपित पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनम गुप्ता ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि इतने कम उम्र की बच्ची के साथ किया गया अपराध समाज को झकझोरने वाला है और इसका प्रभाव पीड़िता पर जीवनभर रहने की आशंका है।
पॉक्सो एक्ट के तहत सजा

दोषी को पाक्सो एक्ट की धारा छह (यौन हमला) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही आइपीसी की धारा 366 (किसी महिला का अपहरण करना, उसे भगा ले जाना या विवाह के लिए विवश करना) के तहत सात वर्ष की अतिरिक्त सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
2018 का है मामला

मामला 14 जुलाई 2018 को कमला मार्केट क्षेत्र थाने का है। सजा के सवाल पर बहस के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपित गरीब तबके से है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए नरमी बरतने से इन्कार कर दिया।

अदालत ने पीड़िता को 10.50 लाख रुपये मुआवजा देने की सिफारिश की है। इस राशि से बच्ची के इलाज, काउंसलिंग और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। यह राशि दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से पीड़िता के खाते में जमा कराई जाएगी।
like (0)
deltin33administrator

Post a reply

loginto write comments
deltin33

He hasn't introduced himself yet.

1510K

Threads

0

Posts

4610K

Credits

administrator

Credits
467161

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com