सेवाओं को मजबूत और सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने समय-सीमाएं नए सिरे से तय की।
राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। अपराध होने पर 5 मिनट में पुलिस पहुंचेगी और शिकायत दर्ज करने के आधे घंटे बाद कॉपी मिल जाएगी। फैक्टरी के लिए लाइसेंस सात दिन के भितर जारी होगा। यह सच है, क्योंकि सेवाओं को मजबूत और सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने पंजाब राइट टू सर्विस एक्ट, 2011 (जो केंद्र शासित प्रदेश पर लागू है) के तहत विभिन्न विभागों की सेवाओं की समय-सीमाएं नए सिरे से तय की हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
नई समय-सीमाएं तभी लागू होंगी जब आवेदन सही तरीके से और सभी दस्तावेज़ों के साथ जमा कराया गया होगा। प्रशासन ने प्रत्येक विभाग के प्रमुख या नामित अधिकारी को राइट टू सर्विस अधिनियम के अनुपालन का नोडल अधिकारी बनाया है।
पुलिस विभाग की जनसेवाएं
पुलिस विभाग ने कई सेवाओं को समयबद्ध किया है। अपराध स्थल पर पहुंचने का समय 5 मिनट (यात्रा समय छोड़कर) तय किया गया है। एफआईआर और डीडीआर की प्रति उपलब्ध कराने का एक घंटे का समय तय किया गया है।
शिकायत दर्ज कर प्रति देने का समय 30 मिनट तय किया गया है। पासपोर्ट, किरायेदार, घरेलू सहायक और चरित्र सत्यापन का समय 15 दिन तय किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है।
रोजगार कार्यालय में एक दिन में पंजीकरण
जारी अधिसूचना के अनुसार क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय में आवेदकों का पंजीकरण अब एक दिन में किया जाएगा। सांख्यिकी सहायक को नामित अधिकारी बनाया गया है, जबकि उप-क्षेत्रीय रोज़गार अधिकारी और क्षेत्रीय रोज़गार अधिकारी प्रथम और द्वितीय अपीलीय अधिकारी होंगे।
उद्योग विभाग में निवेशकों और बायलर सेवाओं की अवधि तय
उद्योग विभाग ने निवेशकों की शिकायतों के समाधान, बायलर पंजीकरण, बायलर प्रमाणपत्र नवीनीकरण और ट्रेड फेयर और प्रदर्शनी अनुमोदन के लिए नई समय-सीमाएं तय की हैं। इसके तहत निवेशकों की शिकायतों का निवारण 15 दिन में हो जाएगा।
बायलर के पंजीकरण का समय 30 दिन तय किया गया है। बायलर निर्माताओं का पंजीकरण 22 दिन में होगा। बायलर प्रमाणपत्र नवीनीकरण के लिए 15 दिन की समय तय की गई है। सचिव, उद्योग को अंतिम अपीलीय प्राधिकरण नियुक्त किया गया है।
श्रम विभाग की 21 सेवाओं की समय-सीमाएं संशोधित
श्रम, फैक्टरी, प्रवासी मजदूर और निर्माण श्रमिकों से संबंधित 21 सेवाओं की समय-सीमाओं में सुधार किया गया है। प्रवासी श्रमिकों वाले संस्थानों का पंजीकरण के लिए 30 दिन, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकरण एवं संशोधन के लिए एक दिन की समय सीमा तय की गई है। फैक्टरी भवन योजना की स्वीकृति 45 दिन में देनी होगी। जबकि फैक्टरी लाइसेंस जारी करने के लिए सात दिन की समय सीमा तय की गई है।
नगर निगम की जनसुविधाओं के लिए नई समय-सीमाएं
नगर निगम ने वृक्षों की कटाई-छंटाई, खतरनाक पेड़ों को हटाने, बैकलैन सफाई, मलबा हटाने और गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से संचार अवसंरचना अनुमतियों के लिए नई समय-सीमाएं तय की हैं ।जिसके तहत गिरे हुए पेड़ हटाने का समय एक दिन तय किया गया है।
सूखे और खतरनाक पेड़ हटाने की अनुमति के लिए सात दिन का समय सीमा तय किया गया है। अब बैकलैन सफाई 3 दिन के भीतर करनी होगी जबकि मलबा हटाने का समय 3 दिन तय किया गया है। संचार इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुमति के लिए 60 दिन का समय तया गया गया है।
कोऑपरेटिव सोसाइटीज में 30 और 15 दिन की सेवाएं
आवेदन आने के बाद सहकारी समितियों का पंजीकरण 30 दिन में होगा। सब-कन्वेंस और सब-लीज की अनुमति के लिए निर्धारित आंतरिक समय-सीमाओं के अनुसार होगा। सेल डीड, लीज़होल्ड ट्रांसफर और फैमिली ट्रांसफर 30 दिन में होगा। एनओसी और मेंबरशिप ट्रांसफर के लिए 7 से 15 दिन का समय रखा गया है। सदस्यता रिकार्ड परिवर्तन के लिए 10 दिन की समय सीमा तय की गई है।
खेल विभाग में खिलाड़ी सेवाओं की समय-सीमाएं
अब स्टेडियम बुकिंग के लिए 10 दिन का समय तय किया गया है। खेल सदस्यता अनुमोदन के लिए सात दिन, खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति प्रक्रिया 180 दिन और ग्रेडेशन प्रमाणपत्र जारी करने का 90 दिन का समय सीमा तय किया गया है।
स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के लाइसेंसिंग सेवाओं पर समय-सीमाएं
सेक्शन 10 के तहत लाइसेंस जारी और नवीनीकरण की समय सीमा 45 दिन और सेक्शन 13 के तहत लाइसेंस जारी और नवीनीकरण का समय 20 दिन का समय तय किया गया है। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए नई समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं, जिनका विवरण गजट में दिया गया है। |