LHC0088 • 2025-12-12 21:47:28 • views 158
Goa Nightclub Fire: गोवा के विवादित नाइट क्लब \“बर्च बाय रोमियो लेन\“ में आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद भारत से भागे उसके मालिकों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। भारत की अपील के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपने गिरफ्त में लिया। सौरभ और गौरव लूथरा की तलाश 9 दिसंबर को फुकेट में खत्म हुई। थाईलैंड पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें तब पकड़ा जब वे पातोंग होटल से खाना खाने के लिए बाहर निकले थे।
लूथरा ब्रदर्स एक होटल में छिपे हुए थे। फुकेट में थाई अधिकारियों ने लूथरा भाइयों के डिपोर्टेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि नाइटक्लब के सह-मालिकों 44 वर्षीय गौरव और 40 वर्षीय सौरभ को भारत सरकार के अनुरोध पर थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है। दोनों के खिलाफ इंटरपोल का \“ब्लू कॉर्नर नोटिस\“ जारी किया गया था। जैसे ही लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, हथकड़ी पहने उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं।
अग्निकांड के तुरंत बाद भाग गए विदेश
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अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने छह-सात दिसंबर की दरम्यानी रात 1 बजकर 17 मिनट पर एक ट्रैवल पोर्टल के माध्यम से फुकेट के लिए अपनी टिकटें बुक की थीं। उन्होंने उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित उनके नाइट क्लब \“बर्च बाय रोमियो लेन\“ में लगी भीषण आग के बारे में पता चलने के एक घंटे के भीतर टिकटें बुक कर ली थीं।
जिस समय पुलिस और प्रशासन आग बुझाने तथा कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान ये दोनों रविवार तड़के इंडिगो की एक फ्लाइट से थाइलैंड रवाना हो गए। गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ \“ब्लू कॉर्नर\“ नोटिस जारी करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से संपर्क किया था। सीनियर अधिकारियों ने News18 को बताया कि ये भाई अभी बैंकॉक के इमिग्रेशन ऑफिस में हैं। अगले सप्ताह वे भारत आ सकते हैं।
अदालत ने नहीं दी राहत
इस बीच, दिल्ली की अदालत ने दोनों आरोपियों के आचरण और अपराधों की गंभीरता का हवाला देते हुए उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। वहीं, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि \“बर्च बाय रोमियो लेन\“ नाइट क्लब के सह-मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड से जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाएगा।
सावंत ने कहा कि गोवा पुलिस और सीबीआई की टीम इस मामले के मुख्य आरोपी लूथरा बंधुओं को जितनी जल्दी हो सके भारत वापस लाएगी। बुधवार को आरोपियों ने थाईलैंड से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए चार सप्ताह की अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था।
लेकिन एडिशनल सेशंस जज वंदना ने लूथरा बंधुओं की याचिकाएं खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान, गोवा के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, “वे भाग गए, छिप गए... और अब नरमी की गुहार लगा रहे हैं।“ उन्होंने कहा कि लूथरा बंधुओं ने आग लगने की घटना के तुरंत बाद गोवा छोड़ दिया था। वे कानूनी प्रक्रिया से बच रहे हैं।
गोवा की ओर से पेश वकील ने कहा कि कानून उन लोगों की मदद नहीं करता जो समन या वारंट का पालन करने से इनकार करते हैं। सुनवाई के दौरान लूथरा बंधुओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि वे तुरंत वापस आकर जांच का सामना करने को तैयार हैं।
हालांकि, अदालत ने कहा कि यह अपराध गंभीर प्रकृति का है, क्योंकि आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई। जज ने कहा कि आवेदकों के आचरण और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए अदालत उन्हें राहत देने की इच्छुक नहीं है।
जज ने की तीखी टिप्पणी
जज ने कहा कि दस्तावेजों से पता चलता है कि आरोपियों ने छह-सात दिसंबर की दरम्यानी रात 1 बजकर 17 मिनट पर (आग लगने के एक घंटे से अधिक समय बाद) फुकेट के लिए टिकट बुक किए थे। उनकी फ्लाइट सुबह 5:20 बजे रवाना हुई थी।
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जज ने कहा कि इस तथ्य को छिपाया गया था। उनके वकील ने इसके बजाय यह दावा किया कि आग लगने से पहले वे थाईलैंड के लिए रवाना हो गए थे। अदालत ने कहा कि क्लब का लाइसेंस, बिजनेस लाइसेंस और लीज समाप्त हो चुका था। |
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