जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित \“मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सामान्य वर्ग के पुरुषों को योजना\“ के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वउद्यम स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को अधिकतम 10 लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस योजना के माध्यम से न सिर्फ युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है, बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत भी बना रही है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
योजना के तहत ऋण लेने वालों को बैंक ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा, शेष ब्याज विभाग वहन करेगा। वहीं, आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों का पूरा ब्याज विभाग 5 वर्षों तक वहन करेगा। आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का मूल निवासी होना चाहिए तथा उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी जरूरी है।
स्वयं का अंशदान अनिवार्य
योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिला एवं भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान जमा करना होगा।
ब्याज का भुगतान विभाग करेगा
सामान्य वर्ग के पुरुषों को बैंक ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा, शेष ब्याज विभाग वहन करेगा। वहीं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों का पूरा ब्याज विभाग 5 वर्षों तक वहन करेगा। ध्यान रहे कि जो उद्यमी पूर्व में किसी सरकारी योजना से ऋण/अनुदान ले चुके हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
इच्छुक आवेदक 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरके श्रीवास्तव ने कहा कि इच्छुक व्यक्ति पोर्टल http://cmegp.data-center.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रिंटेड प्रति के साथ फोटो, निवास व जाति प्रमाण-पत्र, योग्यता प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित चौहद्दी की प्रति संलग्न कर जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, विकास भवन में जमा करना अनिवार्य है। |