अवैध बालू खनन पर कार्रवाई। (जागरण)
संवाद सहयोगी, अमरपुर (बांका)। चांदन नदी के प्रतिबंधित बालू घाटों से अवैध खनन के मामले में खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बालू तस्करों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है।
बीरमां एवं राजापुर घाट से अवैध रूप से बालू खनन किए जाने के आरोप में खनन निरीक्षक रीना कुमारी ने थाना में 16 बालू तस्करों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार दोनों प्रतिबंधित घाटों से करीब 75 हजार 800 घन फीट बालू का अवैध खनन किया गया, जिससे लगभग 82 लाख रुपये के राजस्व की चोरी होने का अनुमान लगाया गया है।
प्रतिबंध के बावजूद जारी था अवैध खनन
खनन निरीक्षक द्वारा दर्ज कराए गए केस में बताया गया है कि न्यायालय के आदेश के तहत चांदन नदी में लगभग सात किलोमीटर क्षेत्र, जेठौर के घोघा बीयर से लेकर बांका-भागलपुर सीमा क्षेत्र स्थित सिंहनान घाट तक बालू खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इसके बावजूद बीरमां घाट के दो स्थानों तथा राजापुर घाट से नामजद तस्करों द्वारा संगठित तरीके से अवैध खनन किया जा रहा था।
प्राथमिकी में भागलपुर जिले के कजरैली थाना क्षेत्र के कनकैथी गांव निवासी केवल सिंह, भदरिया गांव के गिरीधारी मंडल व अविनाश सिंह राणा, सजौर थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव के दीपक यादव एवं अजय उर्फ संजय पासवान, खंजरपुर के अजय सिंह, गोविंदपुर के दिवाकर सिंह, बडियम के किशोर सिंह, राजापुर के दीपक मंडल व रोहित पासवान, वासूदेवपुर के ब्रजेश यादव, प्रकाश सिंह, बालमुकुंद सिंह व राकेश सिंह तथा कुसुमखर गांव के राजकुमार तांती व अविनाश कुमार सिंह को नामजद आरोपित बनाया गया है।
खनन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में सभी आरोपितों से लगभग 82 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इस कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय बालू तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है।
बीरमां एवं राजापुर घाट से अवैध खनन मामले में 16 तस्करों के खिलाफ थाना में केस दर्ज कराया गया है। नदी से अवैध खनन से लगभग 82 लाख रुपये के राजस्व की चोरी हुई है। -
रीना कुमारी, खनन निरीक्षक, बांका |