EPFO Pension: 10 साल से पहले ही निकाल लिया पूरा पैसा तो क्या रिटायरमेंट के बाद मिलेगी पेंशन?
नई दिल्ली। EPS Pension: अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो यह दो हिस्सों में जमा होता है। एक हिस्सा EPF और दूसरी EPS में। ईपीएस में नियोक्ता यानी इम्प्लॉयर का कुछ हिस्सा जाता है। पीएफ का पैसा दो हिस्सों में जमा होता है एक इम्प्लॉय और दूसरा इम्प्लॉयर का। जितना अमाउंट इम्प्लॉय जमा करता है, उतना ही हिस्सा इम्प्लॉयर जमा करता है। कर्मचारी का हिस्सा सिर्फ ईफीएफ में जाता है, जबकि कंपनी का हिस्सा EPF और EPS में जमा होा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
प्राइवेट नौकरी करने वालों को पेंशन पाने के लिए 10 साल तक योगदान ईपीएस में जरूरी है। अगर आप इससे पहले ही नौकरी छोड़ देते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेंगे। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल यह होता है कि क्या अगर कोई 10 साल से पहले ही ईपीएस में जमा पूरी राशि निकाल लेता है तो क्या वह पेंशन पाने के हकदार होगा? आइए जानते हैं।
10 साल से पहले निकाल लिया EPS का पैसा तो क्या मिलेगी पेंशन?
अगर आप 10 साल की सर्विस पूरी करने से पहले अपना पूरा EPS फंड निकाल लेते हैं, तो आम तौर पर आप मंथली पेंशन के लिए अपनी एलिजिबिलिटी खो देते हैं, क्योंकि इसे निकालने से आप इनएलिजिबल हो जाते हैं।
अगर आप अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और आपकी कुल EPS सर्विस 10 साल से कम है, तो आप फॉर्म 10C का इस्तेमाल करके अपना पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन निकाल सकते हैं।
एक बार जब आप 10 साल की पेंशन वाली सर्विस पूरी कर लेते हैं, तो आप पेंशन की रकम नहीं निकाल सकते। इसके बजाय, आपको एक पेंशन सर्टिफिकेट मिलता है और आप 58 साल की उम्र के बाद फॉर्म 10D का इस्तेमाल करके हर महीने EPS पेंशन क्लेम कर सकते हैं।
अगर आपने 7 साल काम किया, नौकरी छोड़ दी, और EPF के तहत आने वाली नौकरी जारी रखने का प्लान नहीं है, तो आप फॉर्म 10C के जरिए EPS निकाल सकते हैं। अगर आपने 12 साल काम किया है, तो आपको इंतजार करना होगा और रिटायरमेंट पर पेंशन क्लेम करनी होगी।
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