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एटा रामलीला ग्राउंड दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा, वीडियो बना अहम साक्ष्य

Chikheang 2025-12-21 15:07:51 views 1264
  

सांकेतिक तस्वीर।



जागरण संवादददाता, एटा। वर्ष 2023 में रामलीला ग्राउंड में सात वर्षीय बालिका के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के मामला में दोष सिद्ध अपराधी को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई है तथा 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा के मामले में घटना का वीडियो अहम साक्ष्य बना। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सात वर्षीय बच्ची से पड़ोसी युवक ने रामलीला ग्राउंड में किया था दुष्कर्म

21 जुलाई 2023 को दी गई तहरीर के मुताबिक बालिका अपने घर पर थी, तभी उसके मोहल्ले का शेखर उर्फ सेठी पुत्र तेजपाल बेटी को बहला-फुसलाकर रामलीला ग्राउंड में ले गया। बालिका के पिता ने तहरीर में कहा कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। 20 जुलाई 2023 को घटना का वीडियो कहीं से बालिका के पिता को मिल गया। वीडियो देखकर मामला खुल गया और आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। मामला दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया, जिसको लेकर मामले की विवेचना पुलिस ने की और पीड़िता के बयान दर्ज किए गए, उसकी तस्दीक स्कूल की टीसी से की गई।
दो वर्ष पूर्व हुई थी घटना, वीडियो बना अहम साक्ष्य

आरोपित अदालत से कहता रहा कि उसके सोचने-समझने की शक्ति कम है और पुलिस ने झूठा आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपित की तरफ से यह भी दलील दी गई कि मामला पार्टीबंदी का है, इसलिए झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। इस घटना का वीडियो मोहल्ले के ही एक युवक ने अपने बहनोई के मोबाइल से बनाया। बालिका को जान से मारने की भी धमकी दी गई थी।

यह मामला विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा की अदालत में चला। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्यों सहित पैरवी की गई। अभियुक्त शेखर उर्फ सेठी को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर पांच माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी


जान से मारने की धमकी के मामले में तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड़ से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव एडवोकेट ने की।
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