जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: पटियाला हाउस स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लाल किला धमाका मामले के आरोपी यासिर अहमद डार को 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने डार को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, जब उसे अदालत में पेश किया गया। 26 दिसंबर, 2025 को अदालत ने डार की NIA हिरासत को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया था।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने 18 दिसंबर, 2025 को डार को इस मामले का नौवां आरोपित मानते हुए गिरफ्तार किया था। एनआईए के अनुसार, जम्मू और कश्मीर का निवासी यासिर अहमद डार, आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी का करीबी सहयोगी था।
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