संवाद सूत्र, सिधौली (सीतापुर)। फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी करने के आरोप में खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) की तहरीर पर एक सहायक अध्यापक पर सिधौली कोतवाली में मुकदमा लिखा गया है। आजमगढ़ निवासी शिक्षक की सेवा पहले ही समाप्त की जा चुकी है। कई नोटिस देने के बाद भी कोई विधिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर अब मुकदमा लिखवाया गया है। वेतन की भी वसूली की जाएगी।
बीईओ सिधौली पुष्पराज सिंह ने बताया कि आजमगढ़ के महुआरी गांव निवासी अभय कुमार सिंह पुत्र प्रेम सागर सिंह ने कूटरचित दिव्यांग प्रमाणपत्र लगाकर सहायक अध्यापक के पद पर वर्ष 2020 में नौकरी प्राप्त की थी। वर्ष 2021 से सिधौली के प्राथमिक विद्यालय बनियानी में सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती थी।
जांच में उसका दिव्यांग प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की मेडिकल रिपोर्ट में अभय कुमार सिंह की दिव्यांगता शून्य प्रतिशत पाई गई थी। अक्टूबर में उनको सेवा से मुक्त कर दिया गया था। कई नोटिस देने के बाद भी वह कोई विधिक साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर अब मुकदमा लिखवाया गया है। आरोपित से करीब पांच वर्ष की अवधि में प्राप्त किए गए वेतन की रिकवरी भी की जाएगी।
बीईओ सिधौली की तहरीर पर आजमगढ़ निवासी सहायक अध्यापक अभय कुमार सिंह पर संबंधित धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।- विजयेंद्र सिंह, कोतवाली प्रभारी, सिधौली |
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