अश्लील और गैर-कानूनी कंटेंट को तत्काल हटाने का निर्देश दिया था
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अरबपति एलन मस्क के इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स को एआइ आधारित अश्लील, आपत्तिजनक और गैर-कानूनी कंटेंट हटाने को लेकर कड़ी चेतावनी देने के बाद उसे विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए बुधवार तक का अतिरिक्त समय दिया है। इससे पहले सरकार ने शुक्रवार को एक्स को \“ग्रोक\“ जैसे एआइ एप द्वारा बनाए गए अश्लील और गैर-कानूनी कंटेंट को तत्काल हटाने का निर्देश दिया था।
उसे 72 घंटे के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया था और ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई थी। सूत्रों के अनुसार, एक्स ने आइटी मंत्रालय से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय की मांग की थी। अब उसे सात जनवरी तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है।
पांच जनवरी तक दाखिल करनी थी रिपोर्ट
पहले उसे पांच जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया गया था। इससे पहले रविवार को एक्स ने अपने सेफ्टी हैंडल पर कहा था कि वह अवैध सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करेगा और इस तरह की सामग्री अपलोड करने वाले अकाउंट को बंद करेगा। जरूरत पड़ने पर स्थानीय सरकारों के साथ सहयोग किया जाएगा। इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने दो जनवरी को जारी नोटिस में कहा था कि एक्स के प्लेटफार्म पर ग्रोक एआइ एप का इस्तेमाल कर फेक अकाउंट से महिलाओं की अश्लील, आपत्तिजनक और अपमानजनक तस्वीरें एवं वीडियो बनाए और साझा किए जा रहे हैं।
मंत्रालय ने कहा कि खास बात यह है कि यह सिर्फ फेक अकाउंट बनाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके जरिये उन महिलाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है, जो अपनी तस्वीरें या वीडियो होस्ट या पब्लिश करती हैं। ऐसा आचरण प्लेटफार्म-लेवल की सुरक्षा और कार्यान्वयन तंत्र की गंभीर विफलता को दर्शाता है और कानूनों का उल्लंघन कर एआइ तकनीक का घोर दुरुपयोग है।
सरकार ने यह स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने पर एक्स को आइटी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और धारा 79 के तहत मिलने वाला संरक्षण भी समाप्त हो सकता है।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ) |
|