मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को है। कोर्ट की सांकेतिक तस्वीर
विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में ई-रिक्शा से जुड़े कानूनों और नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग वाली एक याचिका पर जवाब मांगा है।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी कर उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है।
इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। याचिकाकर्ता मनीष पाराशर ने अपनी याचिका में कहा कि अगस्त 2025 में जाफराबाद इलाके में लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से एक बिना रजिस्टर्ड, बिना इंश्योरेंस और खराब हालत वाला ई-रिक्शा पलट गया, जिससे उनकी आठ साल की बेटी की मौत हो गई थी।
यह भी पढ़ें: दिल्ली हाई कोर्ट की रेलवे को फटकार... भगदड़ मामले में हलफनामा न दाखिल करने पर नाराजगी, क्या है अगली घटना का इंतजार? |