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30 अप्रैल से पहले कराने होंगे पंचायत चुनाव (फाइल फोटो)
जागरण संवादादता, शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पंचायती राज चुनाव 30 अप्रैल से पहले सम्पन्न करवाने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोमेश शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
अदालत ने 28 फरवरी तक चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पूरी करने के लिए कहा है। इसके अलावा 30 अप्रैल तक पंचायती राज चुनाव सम्पन्न करवाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। याचिकाकर्ता डिक्कन कुमार ठाकुर और याचिकाकर्ता के एडवोकेट नंदलाल ठाकुर ने इसे बड़ी राहत बताया। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार डिजास्टर एक्ट हवाला देकर पंचायती राज चुनाव को नहीं टाल सका।
सुक्खू सरकार ने क्या बताया?
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि पंचायत चुनाव टालने की उनकी कोई मंशा नहीं है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इसके लिए कम से कम छह महीने का समय आवश्यक है। सरकार ने दलील दी थी कि प्रदेश में नई पंचायतों, पंचायत समितियों और नगर निगम की परिसीमा निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते समय पर चुनाव करवाने में व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं।
याचिकाकर्ताओं ने सरकार की दलीलों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आपदा या परिसीमा निर्धारण का हवाला देकर चुनाव को अनिश्चितकाल तक टालना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि नई पंचायतों और जिला परिषदों की परिसीमा निर्धारण की प्रक्रिया चुनाव संपन्न होने के बाद भी जारी रखी जा सकती है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया था कि समय पर चुनाव करवाना सरकार का संवैधानिक दायित्व है और परिसीमन जैसी गतिविधियों का हवाला देकर इन्हें नहीं टाला जा सकता।
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