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गाजियाबाद में बीएनएसएस की धारा 163 लागू, 16 फरवरी तक लागू रहेंगे कई प्रतिबंध

deltin33 4 hour(s) ago views 72
  

फाइल फोटो।  



जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आगामी त्योहार और आयोजनों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) के द्वारा जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह धारा 16 फरवरी 2026 की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी।

आगामी गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जन्मतिथि, महर्षि दयानंद सरस्वती जन्मतिथि, महाशिवरात्रि सहित विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने, बिना अनुमति जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रैली या सभा आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा।

जातीय या सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले किसी भी कृत्य पर पूर्ण रोक रहेगी। बिना पूर्व अनुमति हथियार, विस्फोटक सामग्री, पत्थर, ईंट, बोतलें और ज्वलनशील पदार्थ एकत्र करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

होटल संचालक बिना पहचान सत्यापन के किसी को कमरा नहीं देंगे। पेट्रोल पंपों को वाहनों के अलावा कंटेनरों में पेट्रोल-डीजल बिक्री से प्रतिबंधित रहेगा। राजकीय कार्यालयों के आसपास ड्रोन से शूटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
बृहस्पतिवार को सभी स्कूलों में रहेगा अवकाश

उत्तर प्रदेश शासन ने वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर अवकाश को लेकर आदेश जारी किया है। आज (बृहस्पतिवार) स्कूलों में अवकाश रहेगा। जनपद के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, अशासकीय सहायता प्राप्त, राजकीय, सीबीएसई, आइसीएसई व अन्य सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से 12 कक्षा तक किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव ने सभी संबंधित विद्यालयों व अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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