अमेरिका में तीन भारतीय रिहा। (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कैलिफोर्निया में अमेरिकी संघीय न्यायाधीशों ने इमिग्रेशन अधिकारियों को तीन भारतीय नागरिकों को रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायाधीशों का कहना है कि अमेरिका में रहने की अनुमति मिलने के बाद उन्हें बिना सुनवाई या उचित सूचना के हिरासत में लिया गया था।
ये फैसले इस सप्ताह कैलिफोर्निया के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में अलग-अलग मामलों में सुनाए गए। अदालतों ने पाया कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने इन लोगों को दोबारा गिरफ्तार करने से पहले बुनियादी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। तीनों भारतीय नागरिक हैं, जिन्हें अधिकारियों ने रिहा कर दिया था और वे शरण या अन्य इमिग्रेशन राहत की मांग कर रहे थे, तभी उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया गया।
भारतीय नागरिक को दिया रिहाई का आदेश
पहले मामले में, अमेरिकी जिला न्यायाधीश ट्राय एल. ननले ने 21 वर्षीय हरमीत एस. को रिहा करने का आदेश दिया, जो अगस्त 2022 में अमेरिका में दाखिल हुआ था। अदालत ने पाया कि उसने सभी शर्तों का पालन किया और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। एक अलग फैसले में, ननले ने सितंबर 2024 में अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिक सावन के. की रिहाई का आदेश दिया।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने दिया आदेश
वहीं, दक्षिणी कैलिफोर्निया में, अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेनिस एल. सम्मार्टिनो ने अमित की तत्काल रिहाई का आदेश दिया और कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की हिरासत से पहले इमिग्रेशन अधिकारियों को नोटिस देना होगा और सुनवाई का अवसर प्रदान करना होगा।
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