हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ होने लगी है। प्रतीकात्मक फोटो
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर मंगलवार को अहम बैठक की। आयुक्त अनिल खाची ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह 28 फरवरी तक सारी प्रक्रिया को पूरा करें। जिससे प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत 30 अप्रैल से पूर्व चुनाव करवाया जा सके।
बजट सत्र के बाद चुनाव
निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिए कि आरक्षण रोस्टर के अलावा मतदाता सूचियों को अधिसूचित करने का कार्य 28 फरवरी से पूर्व होगा। जबकि बजट सत्र के समापन के बाद अप्रैल में चुनाव करवाए जाएंगे। बजट सत्र के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी।
सीएस नहीं पहुंचे बैठक में
प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह व राजस्व केके पंत के दिल्ली में आइएएस, आइपीएस और आइएफएस की इंडक्शन मीटिंग में होने और पंचायत सचिव सीपाल रासु के अवकाश पर होने के कारण उनकी गैरमौजूदगी में यह अहम बैठक हुई।
इस बैठक में प्रधान सचिव वित्त व शहरी विकास देवेश कुमार, निदेशक पंचायतीराज विभाग राघव शर्मा, अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज के अलावा निदेशक शहरी विकास मौजूद रहे।
पुनर्गठन प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश
इस बैठक के दौरान अधिकारियों को उच्च न्यायालय के निर्देशों से अवगत करवाने और उसके अनुसार सारे कार्य करने को कहा गया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत 28 फरवरी तक पुनर्गठन आदि प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण रोस्टर और मतदाता सूचियों अधिसूचित करने की प्रक्रिया को तय समय में पूरा करना आवश्यक है, जिससे समय पर चुनाव करवाए जा सकें।
क्या कहते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची ने बताया कि अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। उन्हें विस्तार से न्यायालय के आदेशों के संबंध में बताने के अलावा आरक्षण रोस्टर और मतदाता सूचियों को अधिसूचित करने के संबंध में बात की गई है। जिससे 30 अप्रैल से पूर्व चुनाव करवाए जा सकें।
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