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बाल विवाह पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में बाल विवाह पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के विवाह के बाद बरातियों को रास्ते में घेरकर रुकवाया और सबको थाने लाकर विधिक कार्रवाई की।
इस विवाह में सहयोग करने वाले 25 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई। जिसमें वधु व वर पक्ष के स्वजन के अलावा विवाह में भोजन बनाने वाले हलवाई, टेंट संचालक और डीजे मालिक शामिल है। इन लोगों के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 की धाराओं में एफआइआर दर्ज कराई गई है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी अरविंद उपाध्याय ने बताया कि दस्तावेज की जांच में बालिका की उम्र 16 साल दो माह पाई गई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी सेवा प्रदाता शादी की बुकिंग करने से पहले वर व वधु के आयु संबंधी प्रमाण पत्र (अंकसूची या जन्मप्रमाण पत्र) अनिवार्य रूप से देखे। यदि किसी भी शादी में कोई नाबालिग पाया गया, तो सेवा देने वालों पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। |
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