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जेएनएफ, जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) जम्मू पीठ ने भर्ती नियमों के लिए जेकेएसएसबी कॉन्स्टेबल भर्ती प्रक्रिया में आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आरक्षण श्रेणी में संशोधन की मांग करने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया।
अधिकरण ने कहा कि आवेदन और एडिट विंडो बंद होने के बाद श्रेणी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह फैसला न्यायिक सदस्य राजिंदर सिंह और प्रशासनिक सदस्य राम मोहन जौहरी की पीठ ने सुनवाई करते हुए सुनाया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता कमल मंगोत्रा ने दलील दी कि वे स्पेशल पुलिस आफिसर (एसपीओ) और होमगार्ड (वीएचजी) श्रेणी के तहत क्षैतिज आरक्षण के पात्र हैं।
उन्होंने दावा किया कि आनलाइन आवेदन के दौरान साइबर कैफे में अनजाने में गलत श्रेणी भर दी। याचिकाकर्ताओं ने जेकेएसएसबी को आवेदन पत्र में संशोधन कर संबंधित लाभ देने का निर्देश देने की मांग की। जम्मू-कश्मीर और जेकेएसएसबी की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश थप्पा ने कहा कि अभ्यर्थियों ने स्वयं अपनी श्रेणी घोषित की थी और उपलब्ध एडिट विंडो का लाभ नहीं उठाया।
परीक्षा में भाग लेने के बाद श्रेणी परिवर्तन की अनुमति देने से अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित होगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अधिकरण ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन और अधिसूचित नियमों के अनुसार ही संचालित की जानी चाहिए। |
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