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Nalanda News: हाउस टैक्स जमा करने पर 31 मार्च तक छूट, फिर लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज

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हाउस टैक्स जमा करने पर 31 मार्च तक छूट, फिर लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज



संवाद सूत्र, परवलपुर। परवलपुर नगर पंचायत क्षेत्र में हाउस टैक्स की वसूली को लेकर नागरिकों में असमंजस और नाराजगी का माहौल है। नगर पंचायत ने एक साथ पांच वर्षों का हाउस टैक्स जमा करने की प्रक्रिया आरंभ की है, जिससे आम नागरिकों पर अचानक आर्थिक बोझ बढ़ गया है।

विशेष रूप से ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए एकमुश्त बड़ी राशि जमा करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।

नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि यह निर्णय विभागीय आदेश के तहत लिया गया है। इसमें स्थानीय स्तर पर कोई बदलाव संभव नहीं है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि नागरिक 31 मार्च तक अपना बकाया हाउस टैक्स जमा कर देते हैं, तो उन पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगाया जाएगा, लेकिन निर्धारित तिथि के बाद भुगतान करने पर सालाना 18 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ टैक्स वसूला जाएगा।

नगर क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि हाउस टैक्स की वसूली हर साल नियमित रूप से होनी चाहिए थी। कई वर्षों तक टैक्स नहीं लिया गया और अब अचानक पांच साल का टैक्स एक साथ मांगना उचित नहीं है। नागरिकों ने प्रशासन से किस्तों में भुगतान की सुविधा देने की मांग की है, ताकि उन्हें राहत मिल सके।
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