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बंगाल सरकार CISF जवानों से खाली कराए स्कूल, कोलकाता हाईकोर्ट का निर्देश

Chikheang 1 hour(s) ago views 44
  

कोलकाता हाईकोर्ट का निर्देश



राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता । कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को बंगाल सरकार को कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कालेज और अस्पताल में सुरक्षा प्रदान करने में लगे सीआइएसएफ जवानों को 30 अप्रैल तक यहां के एक चीनी भाषा स्कूल से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान एक साल से अधिक समय से स्कूल के 18 कमरों में रह रहे हैं।
हाई कोर्ट में याचिका दायर कर की थी मांग

कोलकाता के पेई मेई चीनी भाषा स्कूल के अधिकारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि चाइना टाउन स्थित उनकी संपत्ति में ठहरे सीआइएसएफ जवानों को परिसर खाली करने का आदेश दिया जाए ताकि कक्षाएं फिर से शुरू हो सकें।
स्कूल परिसर को खाली करना होगा

उन्होंने यह भी बताया था कि चीनी नव वर्ष 17 फरवरी को है और इसके लिए भी स्कूल परिसर को खाली करना होगा। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने न्यायमूर्ति कृष्णा राव की अदालत के समक्ष कहा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 130 जवान, जो 18 कमरों में रह रहे थे, उन्होंने आठ कमरे खाली कर दिए हैं और उन्हें 10 कमरों में समायोजित किया गया है, जिसके कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कुछ लोग बरामदे में सो रहे हैं।

उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि चीनी नव वर्ष उत्सव समाप्त होने के बाद और राज्य सरकार द्वारा आवश्यक व्यवस्था किए जाने तक, सीआइएसएफ जवानों को उन आठ कमरों में रहने की अनुमति दी जाए, जिन्हें उन्होंने नव वर्ष उत्सव के लिए खाली किया था।
30 अप्रैल तक का लिया समय

बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता अमल कुमार सेन ने बताया कि राज्य के अधिकारी 30 अप्रैल तक सीआइएसएफ जवानों को वैकल्पिक परिसर में समायोजित करने के लिए कदम उठाएंगे और केंद्रीय बल उस तारीख तक परिसर खाली कर देगा।

मामले में पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत दलीलों के बाद न्यायमूर्ति राव ने बंगाल सरकार को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह कहा गया हो कि सीआइएसएफ जवानों को वैकल्पिक परिसर में समायोजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और 30 अप्रैल तक स्कूल परिसर खाली कर दिया जाएगा।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को सितंबर 2024 से पेई मेई चाइनीज स्कूल में ठहराया गया है, जब दो महीने की अवधि के लिए उस स्थान को किराए पर लिया गया था। नौ अगस्त, 2024 को आरजी कर मेडिकल कालेज और अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय बल के कर्मियों को यहां सुरक्षा का जिम्मा संभालने के लिए तैनात किया गया था।
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