search

हरियाणा में राहवीर योजना लागू, घायल को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा 25 हजार का इनाम

cy520520 4 hour(s) ago views 711
  

कैप्शन: घायल को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा 25 हजार का इनाम (File Photo)






जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। उपायुक्त डॉ. मुनीश नागपाल ने बताया केंद्र सरकार की राहवीर योजना को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने हरियाणा में लागू किया गया है। इस योजना के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर (एक घंटे के भीतर) में अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25 हजार रुपये इनाम दिया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य हादसे के दौरान घायल हुए इंसान को समय पर मदद करने के लिए आमजन को प्रोत्साहित करना है।
सात दिन के अंदर मिलेगा इनाम

उन्होंने बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134-ए और भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत राहवीर को कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने वाले को सात दिन के अंदर 25 हजार रुपये इनाम और प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। अगर एक से अधिक व्यक्ति मदद करते हैं तो इनाम की राशि समान रूप में बांटी जाएगी। प्रशस्ति-पत्र सभी को दिए जाएंगे। एक व्यक्ति साल में पांच बार यह पुरस्कार ले सकता है।
राहवीर को देनी होगी ये डिटेल

डा. नागपाल ने बताया राहवीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटनास्थल का विवरण और बैंक खाता डिटेल देनी होगी। जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई उसका प्रमाण पत्र और जिस अस्पताल में भर्ती करवाया उसका प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। जिला स्तर पर मूल्यांकन कमेटी में चार अधिकारी होंगे, जिसमें उपायुक्त अध्यक्ष, डीटीओ-कम-आरटीए सचिव, एसपी सदस्य व सीएमओ, एसएमओ सदस्य रहेंगे। मूल्यांकन कमेटी की सिफारिश के पश्चात परिवहन विभाग की ओर से सात दिन के अंदर राहवीर के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। राहवीर योजना की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक रहेगी।
like (0)
cy520520Forum Veteran

Post a reply

loginto write comments
cy520520

He hasn't introduced himself yet.

510K

Threads

0

Posts

1510K

Credits

Forum Veteran

Credits
159077