जम्मू जिला प्रशासन की जांच में सामने आया मामला।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जिला प्रशासन जम्मू ने दो से अधिक फायर आमर्स रखने वाले शस्त्र लाइसेंस धारकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं लाइसेंसिंग अथारिटी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3(2) (संशोधित शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019) के तहत कोई भी व्यक्ति दो से अधिक फायर आमर्स अपने पास नहीं रख सकता।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शस्त्र अधिनियम के अनुसार, जिन व्यक्तियों के पास संशोधन अधिनियम लागू होने के समय दो से अधिक हथियार थे, उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर अतिरिक्त हथियार कानून के अनुसार जमा कराने होंगे।
जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध आधिकारिक रिकार्ड की जांच के दौरान यह सामने आया है कि जिला जम्मू में कुछ शस्त्र लाइसेंस धारक दो से अधिक हथियार अपने पास रखे हुए हैं।
ऐसे लाइसेंस धारकों की एक सूची तैयार की गई है, जो सत्यापन और सुधार के अधीन है। जारी नोटिस में निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी शस्त्र लाइसेंस धारक, जिनके पास दो से अधिक हथियार हैं, चाहे उनका नाम सूची में शामिल हो या नहीं, वे नोटिस जारी होने की तारीख से दस दिनों के भीतर अपने मूल शस्त्र लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, जम्मू के न्यायिक अनुभाग में प्रस्तुत करें।
इसका उद्देश्य शस्त्र अधिनियम का अनुपालन करना और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करना है। इसके अलावा, संबंधित लाइसेंस धारकों को कानून में निर्धारित सीमा का पालन सुनिश्चित करने और अतिरिक्त हथियारों को शस्त्र अधिनियम के तहत उचित रसीद के साथ जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। |