सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। थाना लोधा क्षेत्र में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो आरोपितों को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 75-75 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रदीप कुमार राम की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी आकाश और आशू उर्फ आशीष कुमार को दोषी माना।
2021 में दर्ज कराई थी रिपोर्ट
थाना लोधा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 13 जनवरी 2021 की शाम सात बजे 13 वर्षीय किशोरी खेत में शौच के लिए गई थी। तभी आरोपित आकाश और आशू उर्फ आशीष उसे खींचकर रेलवे लाइन की ओर ले गए। जहां चार घंटे तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर उसे पकड़कर आकाश के घर ले गए। पुलिस के आने पर उसे छत से नीचे फेंक दिया। इसके बाद स्वजन को घटना की जानकारी दी।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपित भेजे थे जेल
पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत ने गवाहों, पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आकाश और आशू को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिग के साथ किया गया अपराध गंभीर और अक्षम्य है, इसलिए दोषियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए।  |
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