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11 मार्च तक उनकी ज्यूडिशियल कस्टडी का आदेश। मामले से संबंधित फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, साउथ दिल्ली। साकेत कोर्ट ने बुधवार को मालवीय नगर के रहने वाले हर्ष सिंह और उसकी पत्नी रूबी जैन को नॉर्थ-ईस्ट के स्टूडेंट्स के साथ नस्ली गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप में 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया। कपल को एडिशनल सेशंस जज समर विशाल के सामने पेश किया गया, जिन्होंने 11 मार्च तक उनकी ज्यूडिशियल कस्टडी का आदेश दिया।
साउथ डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंकित चौहान ने बताया कि आरोपी पति हर्ष सिंह और पत्नी रूबी जैन को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया और केस में SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया।
MLA ने किया इलाके का दौरा
आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद, MLA सतीश उपाध्याय ने दोपहर में इलाके का दौरा किया और नॉर्थ-ईस्ट के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नस्ली गाली-गलौज और धमकी जैसे मामलों में कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सबकी है, और देश भी सबका है। बॉर्डर से सटे राज्यों के लोगों का ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। असल में, पीड़ितों का वीडियो सामने आने के बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी गंभीर रुख अपनाया था। राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दिल्ली पुलिस से सख्त कार्रवाई करने और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की अपील की है।
पीड़ितों का आरोप है कि 20 फरवरी को दोपहर करीब 3:30 बजे, महिलाएं अपने किराए के घर में बिजली का काम कर रही थीं। इस काम के दौरान, काम से निकली धूल नीचे रहने वाले आरोपियों के घर में गिर गई। आरोप है कि नीचे रहने वाले हर्ष सिंह और उनकी पत्नी रूबी जैन ने महिलाओं से बहस शुरू कर दी।
शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की और नॉर्थईस्ट से होने के कारण उनके खिलाफ अपमानजनक और नस्लभेदी बातें कहीं। उन पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने, उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाने और उन्हें धमकाने का भी आरोप है। पुलिस ने बताया कि इस घटना में किसी को शारीरिक चोट नहीं आई, लेकिन पीड़ितों को मानसिक रूप से परेशान किया गया।
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