हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। प्रतीकात्मक फोटो
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से बुधवार को सभी जिला के उपनिदेशकों (प्रारंभिक व माध्यमिक) को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि निजी स्कूलों में वर्दी, टाई, बेल्ट, जूते, आदि सामग्री की बिक्री न हो।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी संबद्धता नियम 16.3.12 (ए) के संदर्भ में यह निर्देश जारी किए गए हैं। इस नियम के अनुसार निजी शैक्षणिक संस्थान अपने परिसर में किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि जैसे स्कूल वदी, टाई, बेल्ट, बैज व जूते की बिक्री नहीं कर सकते हैं।
संबद्धता हो सकती है रद
नियमों की अवहेलना होने पर संबंधित स्कूल की संबद्धता रद की जा सकती है। बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों व प्रायोगिक पुस्तिकाओं की स्कूल परिसर में बिक्री को व्यावसायिक गतिविधि नहीं माना जाएगा।
निजी स्कूलों को मानने होंगे विभाग के निर्देश
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि सभी निजी स्कूल प्रमुखों को इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जाएं। यदि किसी स्कूल के विरुद्ध नियम उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित स्कूल का अनुमति प्रमाणपत्र रद किया जा सकता है। विभाग के अनुसार नियमों की अवहेलना की स्थिति में स्कूल प्रबंधन स्वयं जिम्मेदार होगा।
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