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पटियाला कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिं ...

deltin55 1970-1-1 05:00:00 views 56

पटियाला। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी विधायक डॉ. बलबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पटियाला की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत ने 'श्वेता जिंदल बनाम डॉ. बलबीर सिंह (एमएलए)' मामले में डॉ. बलबीर सिंह, उनके बेटे राहुल सैनी समेत कुल छह आरोपियों को समन जारी किया है।
  अदालत की ओर से जारी समन के अनुसार यह मामला पटियाला के थाना त्रिपड़ी से संबंधित है। न्यायालय ने सभी आरोपियों को 20 जुलाई को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटियाला की अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है।




  अदालत ने ये समन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223 के तहत जारी किए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आरोपियों की उपस्थिति आवश्यक है। निर्धारित तारीख पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
  जिन छह लोगों को अदालत ने समन जारी किए हैं, उनमें पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और विधायक डॉ. बलबीर सिंह, उनके पुत्र राहुल सैनी, कार्यालय प्रभारी जसबीर गांधी, नगर निगम वार्ड नंबर-14 के पार्षद गुरकृपाल सिंह, डेरेवाला मोबाइल शॉप के मालिक गुरप्रीत सिंह और आम आदमी पार्टी पंजाब शामिल हैं।




  समन में डॉ बलबीर सिंह को संबोधित करते हुए कहा गया है कि बीएनएसएस की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप के संबंध में जवाब देने के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है, इसलिए उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
  मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), पटियाला की अदालत में होगी। अदालत के निर्देश के बाद अब सभी संबंधित पक्षों को निर्धारित तारीख पर न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होना होगा।






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