क्लैट-पीजी से वकीलों की भर्ती की NHAI अधिसूचना दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट-पीजी) की परीक्षा के माध्यम से अधिवक्ताओं की भर्ती से जुड़ी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की अधिसूचना को दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को रद कर दिया। इससे पहले अदालत ने अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मामले पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। 11 अगस्त को जारी अधिसूचना को मनमाना बताते हुए छह अधिवक्ताओं ने याचिका दायर की है।
Cash for Vote case,Chandrababu Naidu,Revanth Reddy,Supreme Court letter,Jerusalem Mathaiah,TDP ban demand,Congress ban demand,Telangana politics,Andhra Pradesh politics,Bribery allegations
यह भी पढ़ें- दिल्ली हाई कोर्ट ने NHAI की CLAT-PG स्कोर आधारित भर्ती पर लगाई अंतरिम रोक, चयन का आधार बताने को कहा
यह भी पढ़ें- जनहित याचिका के बाद NHAI हुआ नर्म, CLAT-PG आधारित वकीलों की भर्ती नीति पर करेगा पुनर्विचार, दिया हलफनामा
यह भी पढ़ें- क्लैट-पीजी के अंकों को एनएचएआई में भर्ती का बनाया आधार, वकीलों की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा जवाब |