सांकेतिक तस्वीर।
संवाद सहयोगी जागरण गोपेश्वर। जनपद चमोली के गोपीश्वर स्थित विशेष सत्र न्यायालय (पॉक्सो) ने एक बहुचर्चित आपराधिक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए अभियुक्त राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू को पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतने का भी प्रावधान किया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध, अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना
राज्य बनाम राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू एवं अन्य आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा विचाराधीन था। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश, जिला चमोली (गोपीश्वर) की अदालत में हुई। न्यायालय ने साक्ष्यों, गवाहों के बयानों तथा चिकित्सकीय प्रमाणों के आधार पर अभियुक्त राजेन्द्र सिंह को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत दोषी पाया। वहीं, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 के आरोपों में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त किया।
ये था मामला
पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट मई 2020 में दर्ज कराई गई थी। पीड़िता की तलाश के दौरान 25 मई 2020 को उसका शव जंगल क्षेत्र में एक पेड़ से लटका हुआ बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही राजस्व पुलिस एवं बाद में नियमित पुलिस द्वारा मामले की गहन जांच की गई। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू का पीड़िता के साथ पूर्व से संबंध था और पीड़िता नाबालिग थी।
यह भी पढ़ें- Uttarakhand News: भालू भगाने के लिए की आतिशबाजी, गोशाला में लगी आग
यह भी पढ़ें- Uttarakhand: चमोली में किचन का दरवाजा तोड़ अंदर घुसा भालू, कमरे में रखी खाद्य सामग्री कर गया चट
पुलिस ने दर्ज किया था केस
पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध भी आरोप लगाए गए थे, जिनका परीक्षण अलग-अलग साक्ष्यों के आधार पर किया गया।
अदालत में पेश हुए साक्ष्य
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों को परीक्षित कराया गया। इनमें वादी, प्रत्यक्षदर्शी, पंच गवाह, पुलिस अधिकारी तथा चिकित्सक शामिल रहे। चिकित्सकीय साक्ष्यों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को विशेष महत्व दिया गया, जिसमें मृत्यु का कारण दम घुटने (अस्फिक्सिया) बताया गया। इसके अतिरिक्त घटनास्थल से बरामद सामग्री, कपड़े, रस्सी, चुन्नी तथा अन्य भौतिक साक्ष्य भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
खुद को बताता रहा निर्दोष
अभियुक्त पक्ष ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए आरोपों से इनकार किया तथा बचाव में साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। हालांकि न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ गंभीर यौन अपराध किया गया, जो पॉक्सो अधिनियम की परिधि में आता है।
न्यायालय की टिप्पणी
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि पॉक्सो अधिनियम का उद्देश्य नाबालिग बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करना है और ऐसे मामलों में कठोर दंड का प्रावधान समाज में निवारक प्रभाव डालने के लिए आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़िता की आयु, परिस्थितिजन्य साक्ष्य तथा चिकित्सकीय प्रमाण अभियोजन पक्ष के कथन की पुष्टि करते हैं।
अदालत ने सजा सुनाते समय यह भी निर्देश दिया कि अभियुक्त द्वारा विचाराधीन अवधि में जेल में बिताई गई अवधि का लाभ धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिया जाएगा।
अन्य अभियुक्त दोषमुक्त
मामले में नामजद अन्य सह-अभियुक्तों; मंगल सिंह, धनुली देवी, योगेन्द्र सिंह, नरेंद्र सिंह एवं वीरेंद्र सिंह के विरुद्ध लगाए गए आरोप न्यायालय में सिद्ध नहीं हो सके। साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने इन सभी सह-अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया।
समाज में संदेश
इस निर्णय को क्षेत्र में न्यायिक सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। कानूनी जानकारों का कहना है कि पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत दिए गए इस तरह के फैसले समाज में बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों के विरुद्ध सशक्त संदेश देते हैं।
न्यायालय के इस फैसले के बाद अभियुक्त को सजा भुगतने हेतु जेल भेज दिया गया है। अभियोजन के अनुसार, यह मामला जनपद चमोली के अंतर्गत वर्ष 2020 का है। वादी मुकदमा सोबन सिंह द्वारा 30 मई 2020 को राजस्व पुलिस क्षेत्र नंदप्रयाग, नालधूरा, तहसील थराली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से दर्ज कराया गया था। वादी ने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री का विवाह लगभग सात माह पूर्व अभियुक्त राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू से हुआ था।
घर से लापता हो गई थी लड़की
21 मई 2020 को उसकी पुत्री अचानक घर से लापता हो गई। परिजनों द्वारा गांव, जंगल, नदी किनारे एवं आसपास के क्षेत्रों में काफी तलाश की गई, किंतु उसका कोई पता नहीं चल पाया। अंततः दिनांक 25 मई 2020 को गांव के समीप भड़कीयाधार जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ पीड़िता का शव बरामद हुआ।
शव मिलने की सूचना पर राजस्व पुलिस एवं प्रशासन मौके पर पहुंचा। पंचनामा एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कर्णप्रयाग भेजा गया। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पीड़िता की उम्र घटना के समय 18 वर्ष से कम थी। हाईस्कूल प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षणिक अभिलेखों के आधार पर पीड़िता को नाबालिग सिद्ध किया गया। अभियोजन का यह भी आरोप रहा कि अभियुक्त राजेन्द्र सिंह ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई थी और बाद में उसे प्रताड़ित किया गया। |