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27 जजों के तबादले और पॉक्सो के लिए विशेष अदालतें स्थापित, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

cy520520 2025-10-21 14:37:21 views 1336
  

नौ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया ( फोटो: जागरण)



राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार बड़े पैमाने पर हरियाणा सुप्रीरेयर जुडिशल सर्विस के अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। कुल 27 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को नई जगहों पर पदस्थ किया गया है। इसमें नौ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पदोन्नत आदेश जारी आदेश के अनुसार फरीदाबाद से अनिल कुमार बिश्नोई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश औद्योगिक न्यायाधिकरण–कम–लेबर कोर्ट-I पर पदस्थ किया गया है, जबकि सीबीआई कोर्ट चंडीगढ़ से वापस बुलाकर अलका मलिक को हिसार में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जगजीत सिंह को जगाधरी से सोनीपत, अजय पराशर को भिवानी से कैथल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर भेजा गया है।

जगदीप सिंह को गुरुग्राम से पंचकूला भेजा गया है जहां वे हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। करनाल से डॉ. गगनदीप कौर सिंह को परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है जबकि डॉ. सुशील कुमार गर्ग को नूंह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

इसी तरह हिसार की पूनम सुनेजा को जींद, रोहतक की राज गुप्ता को पलवल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों में झज्जर के सुधीर जीवन को फरीदाबाद भेजा गया है। भावना जैन को कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ बुलाकर सीबीआई कोर्ट में नियुक्त किया गया है।

पंचकूला, फरीदाबाद और गुरुग्राम में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पॉक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की गई हैं। इसके लिए संजय कुमार शर्मा, अभिषेक फुतेला, राजेश कुमार यादव और मनीष दुआ समेत कई अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी तुरंत अपने मौजूदा पदों का कार्यभार छोड़कर नई नियुक्ति का कार्यभार संभालें। केवल मनीष दुआ का तबादला 3 नवम्बर 2025 से प्रभावी होगा। इसके साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि जिन अधिकारियों के पास सांसदों या विधायकों से संबंधित मामले लंबित हैं, वे उन मामलों को तुरंत अन्य सक्षम अदालतों में स्थानांतरित करें।
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