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केरल में चौंकाने वाली घटना: मां खुद अपने प्रेमी से कराती थी बेटी का दुष्कर्म; अब कोर्ट ने सुनाई 180 साल की सजा

LHC0088 2025-11-6 04:36:09 views 1132
  

केरल में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में महिला और उसके साथी को 180 साल की जेल की सजा



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के मंजेरी में एक महिला ने मां और बेटी के रिश्ते को कलंकित कर दिया। महिला पर अपनी 12 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करवाने का आरोप लगा है। इसके आरोप में केरल की एक अदालत ने विशेष पोक्सो अदालत ने मंगलवार को एक महिला और उसके प्रेमी को 180 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला की 12 वर्षीय बेटी के साथ बार-बार दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न करने के आरोप में प्रत्येक पर 11.7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। महिला पर आरोप है कि वह अपने बेटी को बीयर पिलाती थी और जब वह नशे में हो जाती थी तो अपने प्रेमी से उसका दुष्कर्म कराती थी।

विशेष अदालत के न्यायाधीश अशरफ एएम ने दोनों आरोपियों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया।

पहला आरोपी पलक्कड़ का रहने वाला है, जबकि लड़की की मां तिरुवनंतपुरम की रहने वाली है। विशेष सरकारी अभियोजक सोमसुंदरन ए ने कहा कि महिला, जो अपने पति और बच्चे के साथ तिरुवनंतपुरम में रह रही थी, फोन कॉल के माध्यम से पहले आरोपी से परिचित हुई। बाद में वह उसके साथ भाग गई और दोनों बच्चे के साथ पलक्कड़ और मलप्पुरम में रहने लगे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 33 वर्षीय मुख्य आरोपी - पीड़िता की 30 वर्षीय मां का दोस्त - ने दिसंबर 2019 और नवंबर 2020 के बीच और फिर दिसंबर 2020 और अक्टूबर 2021 के बीच इन दोनों जिलों में किराए के घरों में रहते हुए बच्ची का कई बार यौन उत्पीड़न किया। मां को यौन उत्पीड़न के लिए उकसाने का दोषी पाया गया।
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