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ट्रंप की सजा पर अमेरिकी सरकार का बड़ा कदम, कोर्ट में की दोषसिद्धि रद करने की अपील

Chikheang 2025-11-8 14:12:27 views 1107
  

(फाइल फोटो- रॉयटर्स)



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सरकार ने ट्रंप के चुप रहने के लिए धन देने के मामले में दोषसिद्धि को खारिज करने की मांग की है। न्याय विभाग का तर्क है कि यह दोषसिद्धि अनुचित साक्ष्य पर आधारित थी और संघीय कानून का उल्लंघन करती है। विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपतियों को आधिकारिक कृत्यों के लिए अभियोजन से बचाया जाना चाहिए। ट्रंप को बिना शर्त रिहाई मिल सकती है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, गुरुवार को एक संघीय अपील अदालत ने मैनहट्टन जिला न्यायाधीश को आदेश दिया कि वह ट्रंप के उस अनुरोध पर पुनर्विचार करें, जिसमें उन्होंने अपनी सजा को राज्य अदालत से संघीय अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।
मुकदमे में ऐसे कृत्यों को प्रस्तुत करना कभी हानिकारक नहीं

मैनहट्टन में राज्य अपील अदालत में शुक्रवार को दायर एक याचिका में, न्याय विभाग ने ट्रंप के इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया कि राष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा किए गए आधिकारिक कृत्यों के लिए उन्हें प्रतिरक्षा मिलनी चाहिए और मुकदमे में ऐसे कृत्यों के साक्ष्य प्रस्तुत करना “कभी भी हानिरहित नहीं हो सकता।“
चुनाव कानून का उल्लंघन

सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि संघीय कानून जूरी सदस्यों को इस बात पर विचार करने से रोकता है कि क्या ट्रंप ने पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे देने की बात को छिपाकर संघीय चुनाव कानून का उल्लंघन किया है, जिसके खुलासे से उनके 2016 के राष्ट्रपति अभियान में बाधा उत्पन्न हो सकती थी।


न्याय विभाग ने एक मित्र-न्यायालय याचिका में अपनी दलीलें पेश कीं, जिसमें ट्रंप द्वारा मई 2024 में व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी के 34 गंभीर अपराधों में दी गई सजा को पलटने की उनकी कोशिश का समर्थन किया गया। अदालतों को फैसला सुनाते समय ऐसी याचिकाओं को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है।

ट्रंप और न्याय विभाग ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2024 के ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया, जिसमें राष्ट्रपतियों को आधिकारिक कृत्यों के लिए अभियोजन से बचाया गया है और अभियोजकों को निजी व्यवहार के बारे में आपराधिक मामलों में ऐसे कृत्यों पर चर्चा करने से रोक दिया गया है।

न्याय विभाग ने कहा कि इसका मतलब यह है कि ट्रंप के ट्रायल जज को जूरी सदस्यों को ट्रंप की अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस के साथ संभावित संघीय चुनाव जांच के बारे में और व्हाइट हाउस संचार निदेशक होप हिक्स के साथ नकारात्मक प्रेस से निपटने के बारे में कथित चर्चा के बारे में नहीं बताना चाहिए था।
कोर्ट के फैसले से पहले हुआ परीक्षण

न्याय विभाग ने कहा, “राष्ट्र के 2,300 से अधिक अभियोजक कार्यालयों में से किसी को भी किसी पूर्व राष्ट्रपति के आधिकारिक आचरण के लिए अभियोग चलाने की अनुमति देने से प्रत्येक राष्ट्रपति के अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न होगी।“ विभाग ने स्वीकार किया कि ट्रंप का छह सप्ताह का परीक्षण कोर्ट के फैसले से पहले हुआ था और परीक्षण न्यायाधीश जुआन मर्चेन इसके निष्कर्षों को लागू नहीं कर सकते थे।
बिना शर्त मिली थी रिहाई

गुरुवार को एक संघीय अपील अदालत ने मैनहट्टन जिला न्यायाधीश को आदेश दिया कि वह ट्रंप के उस अनुरोध पर पुनर्विचार करें जिसमें उन्होंने अपनी सजा को राज्य अदालत से संघीय अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। इस तरह के कदम से ट्रंप की संभावित दोषमुक्ति में तेजी आ सकती है। राज्य की अपील प्रक्रिया में कुछ साल लग सकते हैं। बता दें कि 10 जनवरी को ट्रंप को बिना शर्त बरी करने की सजा सुनाई थी, उन्होंने कहा कि यह एक दुर्लभ सजा है, जिससे व्यवधान को कम करने में मदद मिलेगी। (समाचार एजेंसी के इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें- डायबिटीज, मोटापा या गंभीर बीमारी वाले लोगों को US में नहीं मिलेगी एंट्री! ट्रंप ने दिया बड़ा आदेश

  


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