ORS के नाम पर नहीं बिकेगा फलों का जूस, FSSAI ने राज्यों को दिए निर्देश; पकड़े गए तो...

Chikheang 2025-11-21 20:37:58 views 551
  

ORS के नाम पर नहीं बिकेगा फलों का जूस।  



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने बुधवार को एक ऑर्डर जारी किया जिसमें फ्रूट-बेस्ड बेवरेज, रेडी-टू-सर्व ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स और ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट्स को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया है, जिनके ब्रांड नेम या प्रोडक्ट नेम में \“ORS\“ शब्द का इस्तेमाल होता है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

FSSAI ने कहा कि ये प्रोडक्ट रिटेल स्टोर और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे हैं, जबकि पहले के ऑर्डर में ऐसे ड्रिंक्स के लिए ORS शब्द इस्तेमाल करने की इजाजत पहले ही वापस ले ली गई थी।
ORS के नाम पर नहीं बिकेगा फलों का जूस

FSSAI ने 14 अक्टूबर के अपने पिछले ऑर्डर और 15 अक्टूबर को जारी क्लैरिफिकेशन का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि कोई भी फूड प्रोडक्ट, चाहे वह फ्रूट-बेस्ड हो, नॉन-कार्बोनेटेड हो या रेडी-टू-ड्रिंक हो, ट्रेडमार्क वाले नाम में या किसी भी रूप में, जिसमें प्रीफिक्स या सफिक्स भी शामिल है, \“ORS\“ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।

इस तरह से इस शब्द का इस्तेमाल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 का उल्लंघन है। इन निर्देशों के बावजूद, FSSAI ने पाया कि ऐसे कई प्रोडक्ट ऐसे नामों से बेचे जा रहे हैं जिनमें ORS शामिल है।
नियमों को उल्लंघन पर होगा एक्शन- FSSAI

इसे रोकने के लिए, FSSAI ने अधिकारियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और रिटेल आउटलेट पर तुरंत इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिया है ताकि उन फूड प्रोडक्ट की पहचान की जा सके जो ORS शब्द का इस्तेमाल करके ऑर्डर का उल्लंघन करते हैं।

अगर ऐसा पाया जाता है, तो इन प्रोडक्ट को बिक्री से हटा दिया जाना चाहिए और इसमें शामिल कंपनियों के खिलाफ रेगुलेटरी कार्रवाई की जानी चाहिए। अधिकारियों को FSSAI को एक डिटेल्ड एक्शन टेकन रिपोर्ट भी भेजनी चाहिए, जिसमें इंस्पेक्शन, उल्लंघन और प्रोडक्ट हटाने की स्थिति की लिस्ट हो।

अथॉरिटी ने सभी अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि WHO द्वारा रिकमेंड किए गए ORS दवा प्रोडक्ट्स के स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन या बिक्री में कोई दखल न हो।
ORS शब्द का गलत इस्तेमाल करने पर एक्शन

एनफोर्समेंट एक्टिविटीज सिर्फ उन नॉन-कम्प्लायंट फूड प्रोडक्ट्स को टारगेट करें जो ORS शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

इससे पहले 31 अक्टूबर को, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि वह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के उस फैसले में दखल नहीं देगा जिसमें ड्रिंक्स पर ORS शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी, यह देखते हुए कि नकली या गुमराह करने वाले ORS लेबल वाले प्रोडक्ट्स पब्लिक हेल्थ के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।
पब्लिक हेल्थ सबसे ऊपर- कोर्ट

बेंच ने कहा कि पब्लिक हेल्थ को कमर्शियल बातों से पहले रखना चाहिए और साफ किया कि इसके बाद एक डिटेल्ड फैसला सुनाया जाएगा।

यह बात डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज की एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कही गई, जिसमें FSSAI के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी जिसमें उनके ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क में ORS (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) वाले ड्रिंक्स को बनाने और बेचने पर रोक लगाई गई थी।

FSSAI ने पहले कहा था कि ORS शब्द का इस्तेमाल सिर्फ उन फॉर्मूलेशन के लिए किया जा सकता है जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (WHO) के स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं।

(समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)
like (0)
ChikheangForum Veteran

Post a reply

loginto write comments
Chikheang

He hasn't introduced himself yet.

410K

Threads

0

Posts

1310K

Credits

Forum Veteran

Credits
137943

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com, Of particular note is that we've prepared 100 free Lucky Slots games for new users, giving you the opportunity to experience the thrill of the slot machine world and feel a certain level of risk. Click on the content at the top of the forum to play these free slot games; they're simple and easy to learn, ensuring you can quickly get started and fully enjoy the fun. We also have a free roulette wheel with a value of 200 for inviting friends.