search
 Forgot password?
 Register now
search

दो से अधिक संतान वाला व्यक्ति नहीं लड़ सकेगा निकाय चुनाव, निर्वाचन आयोग ने फिक्स की कट ऑफ डेट

LHC0088 2025-11-28 03:07:26 views 1249
  

दो से अधिक संतान वाला व्यक्ति नहीं लड़ सकेगा निकाय चुनाव



राज्य ब्यूरो, रांची। दो से अधिक संतान वाला व्यक्ति झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जहां निकाय चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है, वहीं विभिन्न जिलों को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है। इसमें कहा गया कि जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक बच्चे हैं और उनकी अंतिम संतान का जन्म नौ फरवरी 2013 के बाद हुआ है, वे निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने इसे लेकर सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए केवल तभी अयोग्य होंगे जब उनकी संतानों की संख्या नौ फरवरी 2013 के बाद बढ़ी हो। यदि दो से अधिक संतान उक्त तिथि तक या उसके पूर्व थी और बाद में इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, तो वह चुनाव लड़ सकेगा।

इसके अलावा, गोद ली गई संतान और जुड़वा संतान की संख्या को भी कुल संतान में सम्मिलित किया जाएगा। उम्मीदवारों को दो से अधिक संतान नहीं होने का स्वघोषणा पत्र भरकर अपने नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

आयोग ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत चुनाव की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। सभी नगर निकायों के चुनाव पहली बार एक साथ आयोजित किए जाएंगे। जारी दिशा-निर्देश में यह भी कहा गया है कि शपथ पत्र तथा स्वघोषणापत्र में गलत जानकारी देने पर नामांकन रद किया जाएगा।
वर्ष 2024-25 तक कर का भुगतान होगा अनिवार्य

बकाया कर, शुल्क या किराया चुकाए बिना कोई भी व्यक्ति नामांकन दाखिल नहीं कर सकेगा। नौ फरवरी 2013 से पूर्व लंबित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन मूल बकाया और सरल ब्याज का भुगतान अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को वर्ष 2024-25 तक कर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
like (0)
LHC0088Forum Veteran

Post a reply

loginto write comments
LHC0088

He hasn't introduced himself yet.

510K

Threads

0

Posts

1510K

Credits

Forum Veteran

Credits
156138

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com