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पराली जलाने वाले किसान हो जाएं सावधान! हरियाणा सरकार ने दे दिए ये आदेश, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

Chikheang 2025-10-4 18:36:35 views 1294
  फसल अवशेष जलाने को लेकर दक्षिण हरियाणा के उपायुक्तों को मुख्य सचिव ने किया आगाह (File Photo)





राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हर वर्ष सितंबर से नवंबर के बीच उत्तर भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन जाता है। इसकी एक बड़ी वजह धान की फसल मशीन से कटाई करने के बाद फसल अवशेष (पराली) खेतों में ही जला देना है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरियाणा सरकार इसे रोकने के लिए सख्त हो गई है। पलवल, नूंह तथा गुरुग्राम के अलावा रेवाड़ी और झज्जर के कई किसानों ने पिछले साल पराली जलाई थी। पलवल में डेढ़ सौ से अधिक मामले दर्ज हुए थे। इस बात को देखते हुए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इन जिलों के उपायुक्तों को आगाह किया है।



मुख्य सचिव की ओर से कहा गया है कि प्रोटेक्शन फोर्स रात में निगरानी करे और पिछले साल के रिकार्ड और भूमि की जानकारी अभी से जुटा ले, जिससे पराली जलाने वाले किसानों के विरुद्ध मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जा सके।

प्रदेश सरकार ने पराली दहन रोकने के लिए कई योजनाएं और जागरूकता शिविर चलाए हैं। किसानों के लिए जीरो बर्निंग का लक्ष्य रखा गया है।

पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर जुर्माने के अलावा मेरी फसल- मेरा ब्योरा पोर्टल के रिकार्ड में रेड एंट्री की जा रही है।



रेड एंट्री होने पर किसान दो साल तक सरकारी मंडी में फसल नहीं बेच पाएगा। पलवल तथा नूंह के तराई क्षेत्र में इस बार भी कई हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल लगाई गई है। प्रशासन गांव के सरपंच के संपर्क में भी रहेगा और उन्हें अपनी निगरानी तंत्र का हिस्सा बनाएगा।
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