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बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का समय बढ़ाने का मामला, हाईपावर कमेटी को कोर्ट का नोटिस

Chikheang 2025-10-4 20:06:37 views 1273
  मंदिर के दर्शन बढ़ाने के आदेश पर हाईपावर कमेटी को कोर्ट का नोटिस।





जागरण संवाददाता, मथुरा। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन के समय में बढ़ोतरी करने के हाईपावर कमेटी के आदेश के विरुद्ध सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय में दाखिल याचिका पर शुक्रवार को हाईपावर कमेटी को नोटिस जारी करने के आदेश न्यायालय ने जारी किए।  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाईपावर कमेटी ने दर्शन के समय में करीब ढाई घंटे की बढ़ोतरी की है। हालांकि अभी मंदिर सेवायतों ने इसे लागू नहीं किया है।  



समय बढ़ाने के विरोध में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय हरियाणा, एडवोकेट दीपक शर्मा और गिरधारी लाल शर्मा ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहां याचिका दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया कि मंदिर की सेवा पूजा में कुछ भी बदलाव करने का आदेश हाईपावर कमेटी को नहीं है। इसके बाद भी समय बढ़ाने का आदेश दिया गया, जो गलत है।  



उन्होंने कहा कि 14 नवंबर 2022 को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने भी मंदिर में समय बढ़ाने का आदेश दिया था, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई। वादी संजय हरियाणा ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले में हाईपावर कमेटी को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।  


तीन नवंबर को कमेटी के पदाधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करना है। वादी पंडित गिरधारी शर्मा ने कहा कि हम ठाकुर जी के भक्त हैं। हम उनकी भावपूर्ण सेवा करते हैं। समय-समय पर हम उनकी नजर भी उतारते हैं। प्राण-प्रतिष्ठित मूर्ति है, कानून की दृष्टि में एक विधिक व्यक्तित्व है। उ नकी सेवा एक प्राणयुक्त विग्रह की तरह करते हैं। ऐसे में आस्था से खिलवाड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है।  



मंदिर प्रबंधक ने कहा, वीआइपी दर्शन गोस्वामी ने कराए  


जासं, मथुरा: ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में वीआइपी दर्शन मामले में मंदिर प्रबंधक ने सारी ठीकरा मंदिर के गोस्वामी पर फोड़ दिया है। करीब एक माह पूर्व ठाकुर जी के गर्भगृह के सामने जगमोहन पर कुर्सी पर बैठकर दर्शन करने का वीडियो प्रसारित हुआ था। इस पर अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय हरियाणा ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।  



इस मामले में पार्टी बनाए गए डीएम और एसएसपी की ओर से अभी कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। मंदिर के प्रबंधक ने जवाब दाखिल कया है।  

वादी संजय ने हरियाणा ने बताया कि प्रबंधक ने दाखिल जवाब में कहा है कि मंदिर की तरफ से किसी भी वीआइपी को पूजा नहीं कराई गई। उन्होंने पेन ड्राइव कोर्ट में दाखिल की है। उसमें उन्होंने सारा ठीकरा सेवायत बिहारी गोस्वामी के ऊपर फोड़ा है। मंदिर कार्यालय की तरफ से देहरी पूजन नहीं कराया जाता है।
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