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गवाह और पुलिस पर जानलेवा हमला, नेशनल हाईवे पर मारी स्कार्पियो से टक्कर... कुचलने का किया प्रयास

cy520520 2025-10-5 20:06:26 views 1031
  सपा नेता के भाई की हत्या के गवाह व सिपाही को स्कार्पियो से कुचलने का प्रयास। (प्रतीकात्मक फोटो)





जागरण संवाददाता, बागपत । सपा युवजन सभा के जिलाध्यक्ष मुरसलीम उर्फ काला के तहेरे भाई प्रापर्टी डीलर यूसुफ बिधूड़ी की हत्या के गवाह और एक सिपाही पर नेशनल हाईवे पर स्कार्पियो गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया गया। वह दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्राम नौरोजपुर गुर्जर निवासी प्रापर्टी डीलर यूसुफ बिधूड़ी की 28 फरवरी 2024 की सुबह निवाड़ा स्थित कार्यालय पर बाइक सवार युवकों ने गोलियों से भूनकर हत्या की थी। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामला अदालत में विचाराधीन है। पीड़ित स्वजन का कहना है कि गांव का युवक अक्षय मुकदमे का गवाह हैं। आरोप है कि हत्यारोपित पक्ष के लोग केस में समझौते का दबाव बना रहे हैं। गवाह अक्षय शनिवार को किसी कार्य से बागपत आए थे। शाम को वापस घर लौटते समय राष्ट्र वंदना चौक से गौरीपुर मोड़ तक के लिए सिपाही हरिओम की बाइक पर लिफ्ट ली। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने पहुंचने पर स्कार्पियो ने बाइक में टक्कर मारी। हाईवे पर गिरने के बाद भी दो बार उन्हें गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया गया। गाड़ी में छह-सात युवक सवार थे।



राहगीरों की भीड़ एकत्र होने पर आरोपित फरार हो गए। घायलों को निजी अस्पताल ले जाया गया, चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर किया। बता दें कि सिपाही हरिओम का पिछले दिनों बागपत कोतवाली से बड़ौत कोतवाली ट्रांसफर हुआ था। उधर, एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस पर फायर मामले में जमानत अर्जी खारिज



जागरण संवाददाता, बागपत : पुलिस पर फायर झोंकने के मामले में अदालत ने आरोपित युवक की जमानत अर्जी निरस्त की है। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा के मुताबिक छपरौली थाने के तत्कालीन प्रभारी देवेश कुमार ने अक्टूबर 2022 में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि व्यापारी की दुकान में हुई लूट के मामले में फरार आरोपित सावन की घेराबंदी की गई। इस दौरान आरोपित सावन ने पुलिस टीम पर फायर किया।



पुलिसकर्मी गोली लगने से बाल-बाल बचे। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए आरोपित सावन को गिरफ्तार किया। वहीं जेल में निरुद्ध सावन ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने सुनवाई कर अर्जी को निरस्त किया है।
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