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गाजियाबाद: टीवी सीरियल देखकर रची थी बेटे की हत्या की साजिश, कोर्ट ने सौतेली मां और सहेली को सुनाई उम्रकैद की सजा

Chikheang 2025-12-10 10:06:47 views 1142
  

सौतेले बेटे की हत्या की दोषी महिला रेखा को लेकर जाती पुलिस का फाइल फोटो। जागरण आर्काइव



जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मोदीनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम में अक्टूबर 2023 में 11 वर्षीय बेटे शब्द उर्फ सद्दी की हत्या करने वाली सौतेली मां रेखा और उसकी सहेली पूनम को कोर्ट ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।

गाेविंदपुरी स्थित डबल स्टोरी कालोनी में राहुल की बागपत की रेखा से शादी हुई। दोनों की यह दूसरी शादी थी। रेखा काे पहले पति से एक बेटी डेढ वर्षीय बेटी परी थी। जबकि राहुल का पहली पत्नी से 11 वर्षीय बेटा शब्द उफ सद्दी था। कुछ दिन राहुल नोएडा रहे, लेकिन शादी के बाद गोविंदपुरम रहने लगे। घर से अचानक शब्द लापता हो गया। राहुल ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने छानबीन की। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सीसीटीवी में मकान के अंदर जाता दिखा शब्द

मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो सभी कैमरों में शब्द मकान के अंदर जाता दिख रहा था। किसी में भी वह बाहर आता नहीं दिखा। इसलिए पुलिस को शक हुआ तो घर में तलाश शुरू की। पुलिस ने देखा तो सेप्टिक टैंक का एक स्लैब टूटा था। उसपर लकड़ी का फट्टा रखा था। शक के आधार पर पुलिस ने लाठी से टैंक को खंगाला तो अंदर शव का पता चला।

पुलिस ने शव बाहर निकाला तो वह शब्द का ही शव था। उनके दाहिने पैर में चुन्नी से पत्थर बंधा था। गले पर चोट के निशान थे। पुलिस ने रेखा से पूछताछ की तो वह बार-बार अपने बयान बदलने लगी। सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था।
शब्द के बर्ताव पर सवाल

रेखा ने पुलिस ने बताया था कि उसे अपनी भविष्य की चिंता थी। शब्द के बर्ताव से उसे लगता था कि वह भविष्य में उन्हें अपने पास नहीं रखेगा। उसकी बेटी को भी भाई जैसा प्रेम नहीं मिलेगा। ऐसे में उसने शब्द को रास्ते से हटा दिया। अभियोजन पक्ष कोर्ट ने साक्ष्य और सबूत पेश किए।

पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। शब्द की सौतेली मां रेखा तभी से जेल में थी। हत्या करने में मददगार साजिशकर्ता पूनम जमानत पर बाहर थी। अपर जिला न्यायाधीश विनोद कुमार ने पूनम को बराबर का दोषी माना। दोषी करार देने के बाद पूनम को जेल भेज दिया था।
कोर्ट ने माना हत्या का दोषी

मंगलवार को कोर्ट में सजा पर बहस हुई। कोर्ट ने दोनों महिलाओं को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ साक्ष्य छुपाने के लिए तीन-तीन वर्ष की कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष की रही अहम भूमिका

अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता ममता गौतम ने मजबूती से केस की पैरवी की। वहीं निजी अधिवक्ता राहुल कुमार कोको और नसीम चौधरी निशुल्क पैरवी की। सजा दिलाने में पुलिस की अहम भूमिका रही।
टीवी सीरियल देख बनाई थी हत्या की योजना

पुलिस की पूछताछ में पता चला था कि रेखा की पड़ोसी पूनम से उसकी दोस्ती थी। रेखा ने पूनम को शब्द के बर्ताव के बारे में बताया। उसी समय टीवी पर क्राइम पर आधारित सीरियल आ रहा था। सीरियल युवक की हत्या करने के बाद पत्थर से बांधकर नहर में फेंका गया। वहीं दोनों ने शब्द की हत्या की पटकथा लिख दी। हालांकि रोखा ने कोर्ट में यह बात स्वीकार नहीं की थी।
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