गेहूं, चना और सरसों समेत इन फसलों का बीमा करा सकेंगे किसान। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत रबी फसलों का बीमा शुरू हो चुका है। किसान गेहूं, सरसों, जौ, चना और सूरजमुखी की फसलों का बीमा कराने के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कारगर रही है। इससे किसानों का जोखिम कम हुआ है। किसान को बीमित राशि का सिर्फ 1.5 प्रतिशत हिस्सा देना होगा, जबकि शेष प्रीमियम का भुगतान राज्य व केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
बीमा के बाद बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि व जलभराव से खड़ी फसल में नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर देय होगा। गांव में किसी फसल की औसत पैदावार पूर्व निर्धारित पैदावार से कम होने पर क्लेम गांव के सभी बीमित किसानों को मिलेगा। फसल कटाई के 14 दिनों के अंदर फसल में नुकसान होने पर भी क्लेम खेत स्तर पर देय (जो फसल सूखने के लिए खेत में रखी हो) होगा।
जिन किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाना है, वे अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकार्ड/जमाबंदी, बुआई प्रमाण पत्र तथा ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ सहित संबंधित बैंक या सीएससी केंद्र (जन सेवा केंद्र) के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं।
यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। यदि कोई ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहता तो उसे अपने ऋणदाता बैंक में कट आफ डेट से सात दिन पहले यानी 24 दिसंबर तक लिखित घोषणा पत्र देना अनिवार्य है। इसके अलावा फसल परिवर्तन करवाने वाले किसान 29 दिसंबर तक अपने ऋणदाता बैंक में फसल परिवर्तन करवा सकते हैं।
किसानों को देना होगा नाममात्र प्रीमियम
- फसल -कुल बीमित राशि (प्रति एकड़) -किसान द्वारा देय राशि (प्रति एकड़)
- गेहूं -32523.80 रुपये -487.86 रुपये
- चना -15986.31 रुपये -239.79 रुपये
- जौ -20727.21 रुपये -310.91 रुपये
- सरसों -21829.57 रुपये -327.44 रुपये
- सूरजमुखी -22050.13 रुपये -330.75 रुपये
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