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UP: लखनऊ में अवैध तरह से तीन दिन रूका था फिलीपींस नागरिक, नदवा कालेज कॉलेज के प्रधानाचार्य समेत कई पर मुकदमा

LHC0088 2025-12-14 03:08:08 views 556
  

मो. आरून सारिप-नदवा कालेज उर्फ नदवतुल उल्मा


जागरण संवाददाता, लखनऊ: फिलीपींस से टूरिस्ट वीजा पर भारत में दाखिल हुआ मो. आरून सारिप तीन दिन अवैध तरह से नदवा कालेज उर्फ नदवतुल उल्मा (नदवा दारूल उलूम) में चोरी-छिपे रुका था। एफआरआरओ (विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय) को इनपुट मिला, तो लखनऊ पुलिस को सूचना दी गई।   स्थानीय पुलिस ने जानकारी की तो सामने आया कि वह दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल हुआ था। इस मामले में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) महानगर अंकित सिंह ने बताया कि उसको यहां रोकने के मामले में दारोगा सुरेंद्र सिंह की तहरीर पर नदवा कालेज के प्रधानाचार्य, सब रजिस्टार, वार्डन समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।   इंस्पेक्टर हसनगंज चितवन कुमार ने बताया कि फिलीपींस नागरिक मोहम्मद आरून सारिप 30 नवंबर 2025 से दो दिसंबर तक नदवा दारूल उलूम के महादुल अली छात्रावास के कमरा नंबर 307 में ठहरा था। वह वहां संस्थागत छात्र मो. यासीर के पास रुका और इस दौरान लखनऊ शहर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण भी किया। विदेशी नागरिक के इस प्रवास की जानकारी न तो थाना हसनगंज पुलिस को दी गई और न ही विदेशी पंजीकरण से जुड़ी अनिवार्य ‘फार्म-सी’ की कार्रवाई पूरी की गई।   इंस्पेक्टर बताया कि नदवा दारूल उलूम में बड़ी संख्या में विदेशी छात्र अध्ययनरत हैं। ऐसे में किसी भी विदेशी नागरिक के आगमन, ठहराव और गतिविधियों की जानकारी संबंधित विभागों को देना अनिवार्य है। जांच में यह भी सामने आया कि विदेशी नागरिक के आने-जाने का विवरण मुख्य गेट पर रखे जाने वाले रजिस्टर में भी दर्ज नहीं किया गया।   पुलिस का कहना है कि यह लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया कृत्य प्रतीत होता है। इससे यह आशंका भी जताई जा रही है कि बिना आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी किए विदेशी नागरिक को छात्रावास में ठहरने की अनुमति दी गई।


सात दिन की जांच के बाद मुकदमा

ऐसे में सात दिन की जांच के बाद नदवा कालेज के प्रधानाचार्य मौलाना अब्दुल अजीज नदवी, सब-रजिस्ट्रार डा. हारून रसीद, महादुल अली छात्रावास के वार्डन मोहम्मद कैसर नदवी, मुख्य गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी सहित अन्य जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ धारा 318(4)/61 बीएनएस, विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 की धारा पांच और विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 7(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।   
टूरिस्ट वीजा पर तबलीगी जमात में शामिल, दिल्ली से भागा

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मोहम्म्द आरून टूरिस्ट वीजा पर आया था। ऐसे में वह घूम तो सकता है, लेकिन किसी तबलीगी जमात(प्रचार का समूह या आस्था फैलाने वाला समूह) में शामिल नहीं हो सकता है। फिर वह दिल्ली में कई जगहों पर शामिल हुआ, जब उसे यह जानकारी हुई कि लखनऊ पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटा रही है, तो वह दिल्ली से भाग गया। इस पर सुरक्षा एजेंसी मामले की जांच कर रही है। उसके बारे में सारी जानकारी जुटाई जा रही: युवक के बारे में यह पता लगाया जा रहा है कि वह किसके-किसके संपर्क में आया था। यह पता लगाया जा रहा है। उसके मोबाइल नंबर की मदद से यह पता लगाया जा रहा है कि किससे-किससे बात की है। उन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी।
छात्र काे नोटिस जारी उधर, नदवा कालेज प्रबंधन का कहना है कि फिलीपींस नागरिक कालेज के एक छात्र से मिलने आया था। जिसके साथ वह रूका था, उस छात्र नोटिस जारी की गई है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
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