राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बीएड योग्यताधारी सहायक अध्यापकों के लिए ब्रिज कोर्स करना अब अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) ने छह माह का प्राथमिक शिक्षक शिक्षा (ब्रिज) कोर्स शुरू किया है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025 तय की गई है। प्रदेश में करीब 35 हजार बीएड शिक्षक हैं, जिन्हें यह कोर्स करना होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को समय से पंजीकरण कराने के निर्देश दें। यह ब्रिज कोर्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मोड में कराया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त ऐसे बीएड शिक्षक, जिनकी नियुक्ति नियमों के तहत हुई है, उनकी सेवा सुरक्षित रहेगी, लेकिन ब्रिज कोर्स पूरा करना अनिवार्य होगा। तय समय सीमा में कोर्स पूरा न करने पर संबंधित शिक्षक की नियुक्ति अमान्य मानी जाएगी।
रजिस्ट्रेशन के लिए शिक्षक http://bridge.nios.ac.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में bridgesupport@nios.ac.in पर ईमेल के जरिये सहायता ली जा सकती है।
एनआईओएस की ओर से ब्रिज कोर्स के लिए पंजीकरण शुल्क एक हजार रुपये और परीक्षा शुल्क 24 हजार रुपये तय किया गया है। यह ब्रिज कोर्स ऑनलाइन माध्यम से कराया जाएगा।
इसमें बाल विकास एवं शैक्षिक मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र एवं आकलन, भाषा शिक्षण, गणित की शिक्षाशास्त्र, हमारे आसपास की दुनिया की शिक्षाशास्त्र और स्कूलों का अनुभव जैसे विषय शामिल हैं। कुल 20 क्रेडिट का यह कोर्स पूरा करना अनिवार्य होगा।
वहीं, कुछ शिक्षक संगठनों का कहना है कि पहले ब्रिज कोर्स के लिए शिक्षकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, लेकिन अब पंजीकरण और परीक्षा शुल्क तय किए जाने से शिक्षकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। |