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हर महीने अकाउंट में होगी पैसों की बरसात, सरकार की इस योजना का लाभ आपने उठाया क्या?

LHC0088 2025-12-16 22:37:19 views 985
  

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन स्कीम चलाती है (प्रतीकात्मक तस्वीर)



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है और आपके अकाउंट में सरकार की तरफ से हर महीने पैसे नहीं आ रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन स्कीम चलाती है, जिसके तहत उन्हें हर महीने कुछ रकम जीवन यापन के लिए दी जाती है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहले इस योजना का फायदा उठाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब यूपी सरकार ने नई प्रणाली तैयार कर ली है। अब 60 साल से अधिक उम्र का होते ही आपके खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, बशर्ते आप योजना का लाभार्थी होने के लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी करते हों।
कैसे मिलेगा इस योजना का फायदा?

यूपी सरकार की इस योजना का नाम वृद्धावस्था पेंशन है। नए प्रोसिजर के तहत यूपी में फैमिली आईडी सिस्टम के माध्यम से जुड़ा हर व्यक्ति 60 साल की उम्र पार करते ही इस योजना से जुड़ जाएगा और सरकार की तरफ से उसे हर महीने 1 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलने लगेगी। इसके लिए आपको कहीं भी जाकर आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
इन शर्तों को करना होगा पूरा

उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। पेशन का लाभ लेने के लिए व्यक्ति की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। वह उत्तर प्रदेश का स्थायी नागरिक होना चाहिए। पेंशन का लाभ लेने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। पेंशन पाने के लिए बुजुर्ग की सालाना कमाई ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

अगर कोई व्यक्ति इस निर्धारित आय से ज्यादा की कमाई कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आधार कार्ड या किसी अन्य दस्तावेज में आपकी उम्र 60 साल से कम है, तो भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर बुजुर्ग को किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, तो वह वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र नहीं है।
इस बात का रखें ध्यान

वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के लिए आपको फैमिली आईडी बनवाना अनिवार्य है। इसे आप पोर्टल पर डायरेक्ट अप्लाई कर बनवा सकते हैं। समाज कल्याण विभाग सीधे फैमिली आईडी से ही डेटा लेता है। नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई 60 साल की उम्र के पास पहुंचता है तो 90 दिन पहले ही उसका नाम वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट में जुड़ जाएगा।

यह भी पढ़ें- ओल्ड पेंशन स्कीम पर सबसे बड़ी खबर: OPS की बहाली पर सरकार ने दे दिया लिखित जवाब; कर्मचारियों की मांग पर क्या कहा?
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