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Bihar Government: सरकारी कर्मियों को वेतन के लिए देना होगा संपत्ति का ब्योरा, 15 फरवरी है लास्ट डेट

LHC0088 2025-12-17 19:36:52 views 555
  

सरकारी कर्मियों को वेतन के लिए देना होगा संपत्ति का ब्योरा, 15 फरवरी है लास्ट डेट



संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। सभी सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा करने के बाद ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। दरअसल, समूह क, ख, एवं ग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को फरवरी माह का वेतन तभी मिलेगा, जब वह आगामी 15 फरवरी तक अपनी चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों का ब्यौरा जमा कर देंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कटऑफ डेट 31 दिसंबर 2025 के आधार पर चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरणी 15 फरवरी 2026 तक जमा करना अनिवार्य किया गया है।

सीओ मौनी बहन ने बताया कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 फरवरी तक चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों का ब्यौरा जमा नहीं करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों का मासिक वेतन का भुगतान अवरुद्ध रहेगा।

उन्होंने कहा कि चल-अचल संपत्ति एवं दायित्वों का ब्यौरा जमा करने के लिए निर्धारित फार्मेट सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। पदाधिकारियों एवं कर्मियों से प्राप्त चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों का ब्योरा 31 मार्च 2026 तक वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा।
डीडीओ को देना होगा घोषणा पत्र

सभी विभागीय डीडीओ को प्रमाणित कर कर देना होगा कि संपत्ति का ब्योरा देने हेतु कोई भी कर्मी शेष नहीं है। इसका घोषणा पत्र देना होगा। विवरण के प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों के विवरण एमएस वर्ड फार्मेट में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा संपति का ब्योरा

चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं जमा करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि फरवरी 2026 का वेतन की निकासी करते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कर्मी द्वारा चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों की वांछित विवरण निर्धारित फार्मेट में दी जा चुकी है अन्यथा वेतन निकासी नहीं की जाए।

निर्धारित समय तक चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरणी जमा नहीं करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करते हुए इसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को भी देने का निर्देश दिया गया है।
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