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गुरुग्राम: प्रदूषण फैलाने वालों पर प्रशासन की सख्ती, वायु गुणवत्ता नियमों के उल्लंघन पर कमर्शियल प्रोजेक्ट सील किया

deltin33 2025-12-18 06:36:24 views 534
  

नियमों के उल्लंघन पर कमर्शियल प्रोजेक्ट को किया गया सील। प्रतीकात्मक तस्वीर



संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। शहर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी क्रम में सेक्टर-27 में गैलेरिया मार्केट के पास हैमिल्टन कोर्ट रोड पर बन रहे एक कमर्शियल प्रोजेक्ट को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के बंदी आदेश के बाद हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(एचएसपीसीबी) ने की। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार करीब 3.25 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट का निर्माण राजदरबार आइकानिक वेंचर्स द्वारा किया जा रहा है। जांच में पाया गया कि यहां प्रदूषण नियंत्रण नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा था।

सीएक्यूएम की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने निरीक्षण के दौरान धूल उड़ाने वाला निर्माण कार्य, खुले में रखी निर्माण सामग्री, नियमों के अनुरूप नहीं चल रहे डीजल जनरेटर सेट और साइट के भीतर चल रही व्यावसायिक गतिविधियां पकड़ीं।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण के पोर्टल पर भी नहीं था पंजीकृत

इसके अलावा 500 वर्ग मीटर से बड़े होने के बावजूद यह प्रोजेक्ट हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकृत भी नहीं था, जो एनसीआर क्षेत्र में अनिवार्य है। सीएक्यूएम ने इन उल्लंघनों को स्पष्ट और निर्विवाद बताते हुए तुरंत सभी गतिविधियां बंद करने के आदेश दिए।

आदेश के बाद एचएसपीसीबी की टीम मौके पर पहुंची और जनरेटर सेट को सील कर दिया। साथ ही परिसर में चल रही दुकानों और अन्य गतिविधियों को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए। बिजली विभाग को भी पत्र लिखकर पूरे प्रोजेक्ट की बिजली आपूर्ति काटने को कहा गया है।

अधिकारियों के अनुसार प्रोजेक्ट परिसर में अवैध रूप से दुकानें और छोटे व्यावसायिक यूनिट चल रहे थे, जिससे धूल, शोर और प्रदूषण बढ़ रहा था। गैलेरिया–हैमिल्टन कोर्ट रोड पहले से ही अवैध गतिविधियों और प्रदूषण को लेकर निगरानी में है।
CAQM के आदेशों का पालन करने का दावा

प्रोजेक्ट के निदेशक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि कंपनी सीएक्यूएम के आदेशों का पूरी तरह पालन करेगी। उन्होंने बताया कि जमीन पर कुछ अवैध दुकानें और कब्जे थे जो प्रदूषण फैला रहे थे। हम पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए जरूरी कानूनी कदम उठाएंगे।

सीएक्यूएम के नियमों के तहत अब प्रोजेक्ट तभी दोबारा शुरू हो सकेगा, जब सभी शर्तों का पालन होगा, एचएसपीसीबी से सत्यापन होगा, पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा की जाएगी और हलफनामा दिया जाएगा। लगातार खराब बने वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच गुरुग्राम में प्रदूषण फैलाने वाले स्थानों पर कार्रवाई और तेज होने के संकेत हैं।
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